इंदोर। सड़े गले आलू से चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री को आज जिला प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया। मध्यप्रदेश में संभवत: यह पहली कार्यवाही है, जिसमें मिलावट करने वाले की फैक्ट्री नेस्तानाबूत की गई है। गत दिनों जिला प्रशासन द्वारा सांवेर रोड में अवंतिका नगर स्थित साँवरिया फ़ूड प्रॉडक्ट पर छापामार कार्यवाही कर सड़े आलू से चिप्स बनाने और नॉन एडिबल हाईड्रो पावडर का इस्तेमाल करने के कारण करीब डेढ़ हजार क्विंटल सड़ा आलू और केमिकल बरामद किया गया था। आज प्रशासन द्वारा इस फैक्ट्री के रिमूव्हल की कार्यवाही की गई।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि मिलावट को लेकर राज्य शासन बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्रीजी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने बताया कि आज प्रशासन ने जो रिमूव्हल की कार्यवाही की है, वह आलू के चिप्स बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें फैक्ट्री संचालक सड़े गले आलू से चिप्स तैयार करते थे और सड़े गले आलू को नॉन एडिबल हाइड्रो पावडर से धोते थे, जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक है। पैकिंग चिप्स को एसआरडी चिप्स के नाम से मार्केट में बेचा जाता था। इसकी कीमत भी कम होती है। आम आदमी सस्ते दर पर सामग्री मिलने से भरोसे पर खरीदता है।
उन्होंने बताया कि इसका स्लो पायजन की तरह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो जानबूझकर लाभ कमाने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जिसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे गंभीर मामलों में रासुका की कार्यवाही भी की जा रही है। खाद्य अधिनियम के तहत आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। कलेक्टर ने बताया कि गलत तरीके से धनअर्जन कर फैक्ट्री बनाई गई थी, जो कि अवैध होने से फैक्ट्री रिमूव्हल की कार्यवाही की गई है।
कलेक्टर ने चेताया स्लो पाइजन की शिकार नहीं हो जनता
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के खाद्य निर्माताओं को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि खाद्य विभाग से प्रोसेसिंग समझने के पश्चात ही कार्य करें। खाद्य निर्माता ऐसी कोई गतिविधि नहीं करें, जिससे आम जनता स्लो पाइजन की शिकार हो। आगे भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन पर रासुका की कार्यवाही के साथ ही रिमूव्हल की कार्यवाही की जायेगी।
आज की गई रिमूव्हल कार्यवाही के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त श्री देवेन्द्र सिंह एवं जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। रिमुव्हल कार्यवाही में झोन 17 के अंतर्गत सुखलाल कुमावत 46 बी सेक्टर ए औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड का पक्का 1000 स्के.फीट व टीनेशेड का 7 हजार स्के. फीट अवैध निर्माण को रिमूव्हल करने की कार्यवाही की गई।