दमोह। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को संपूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है, जिसके तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरूण राठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 21 सितम्बर 2020 जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत जारी किया था, जो वर्तमान में प्रभावशील है, जिसे अब संशोधन किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
संशोधित आदेशानुसार जिले में संचालित समस्त स्कूल, कॉलेज, शौक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार संचालित किये जायेंगे। ऑनलाईन एवं दूरस्थ शिक्षण संस्थान को प्रोत्साहित किया जायेगा।
प्रशिक्षण (ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट पर्सन) से संबंधित स्विमिंग पूल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार संचालित किये जा सकेंगे। सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा गाईडलाइन के अनुसार संचालित किये जा सकेंगे। 21 सितम्बर 2020 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे।