नरसिंहपुर। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार गुप्ता के मुख्य आतिथ्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राजेश सक्सेना के तत्वावधान में केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में निरूद्ध बंदियों को कानूनी सहायता संबंधी जानकारी दी गई।
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजय कुमार गुप्ता ने ऐसे बंदियों की जानकारी ली, जिन्होंने अपनी सजा के 14 वर्ष पूर्ण कर चुके या वर्तमान सजा 14 वर्ष से अधिक सजा भुगत लिया हो। सजा में जेल परिहार (माफी) का कम होना या अन्य किसी धारा में सजा भुगताये जाने से संबंधित न्यायाधीश ने 14 वर्ष पूर्ण कर चुके ऐसे बंदियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर सजा एवं माफी से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने बताया कि न्याय पाना सभी का अधिकार है। सभी बंदियों को अपने मामलों की जानकारी तथा शीघ्र निराकरण के लिए न्यायालय द्वारा चल रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित अधिवक्ता उनकी पैरवी करने तथा न्यायालयीन मामले में सही जानकारी न दे रहा हो, तो बंदियों को यह अधिकार है कि वह अपना अधिवक्ता बदल सकते हैं।
शिविर में अतिथियों द्वारा बंदियों की समस्यायें सुनते हुए जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को प्रदाय सुविधाओं के संबंध में पूछताछ की, जिस पर सभी बंदियों ने प्रशासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होने पर पूर्ण रूप से संतुष्ट होना बताया। प्रत्येक व्यक्ति न्याय प्राप्त करने की दिशा में आवेदन निवेदन द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
शिविर में जेल उप अधीक्षक श्री सुभाष कुमार सागर, सहायक जेल अधीक्षक श्री संतोष हरियाल, जेल का स्टाफ मौजूद था। उप जेल अधीक्षक ने आभार व्यक्त किया।
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