नरसिंहपुर – भारतीय कानून को लेकर एक कहावत है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं किंतु एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए किंतु इस बात को दरकिनार करते हुए नरसिंहपुर कोतवाली पुलिस ने गत 2 जनवरी की रात पुत्री शाला के पास हुए गोलीकांड के मामले में 4 लोगों पर अपराध क्रमांक 6/21 धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर इस मामले को बेहद ही गंभीर और संवेदनशील बना दिया है, और इस बात को लेकर नरसिंहपुर में ब्राह्मण समाज सहित हिंदू संगठनों के द्वारा पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को लगातार ज्ञापन सौंपकर इस मामले में बेवजह झूठे फसाये गये श्रीकांत मिश्रा और उन के पिता गणेश प्रसाद मिश्रा को मुलजिम बना कर जेल भेजा जाने का विरोध शुरू हो गया है । मामला 2 जनवरी की रात्रि 9 – 10 बजे के बीच पुत्री शाला के पास का है जहां कि मोटरसाइकिल के भिड़ने के विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट के रूप में सामने आया था । जिसमें हुई मारपीट में राजेंद्र मिश्रा उर्फ भैय्यू के द्वारा चलाई गई गोली से जरयान खान नामक युवक घायल हो गया था,इस दौरान जरयान के साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे जो आरोपी पक्ष के लोगों के साथ भी मारपीट कर रहे थे किंतु पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी पक्ष के अलावा फरियादी पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और तब से ही नरसिंहपुर में यह मामला तूल पकड़ गया है जिसके चलते प्रतिदिन कोई न कोई संगठन और संस्था इस मामले में जो लोग घटना के दौरान उपस्थित नहीं थे उन्हें भी 307 का आरोपी बनाये जाने का विरोध करते हुए ज्ञापन दे रहे हैं । इस बात को लेकर गत दिवस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवहरे को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में फरियादी जरयान खान और उसके साथ शामिल अन्य लोगों द्वारा पार्थ शर्मा के साथ घातक मारपीट कर उसे चोटें पहुंचाई और बीचबचाव करने पहुंचे अभिषेक मिश्रा के साथ भी मारपीट की गई जिसपर जांच कर फरियादी पक्ष के ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की गई है घटनास्थल को पुलिस के सीसीटीवी कैमरे की माध्यम से भी जांच कर आरोपी बनाये गये श्रीकांत मिश्रा और गणेश मिश्रा घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर होने पर भी इस मामले में जेल भेज दिये हैं इस पूरे मामले को देखकर और उसकी सत्यता जांच कर इस मामले में सम्पूर्ण जांच कर फरियादी पक्ष पर भी कार्यवाही किये जाने व झूठे फंसाये गये व्यक्तियों को प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की मांग की है । आज के ज्ञापन सौंपने वाले में विश्व हिंदू परिषद की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट हरिओम साहू, उपाध्यक्ष श्री खुमान सिंह पटेल, पंडित विपिन दुबे, एडवोकेट पंडित विकास शर्मा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद, रामकुमार लोधी संयोजक बजरंग दल, पंडित देवेंद्र पाठक,श्याम चौबे,राकेश राजपूत, राजकुमार लोधी सहित, गुरु रोहित तिवारी, गोलू खत्री समेत अन्य लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे । इसी मामले को लेकर आरोपी बनाये गये श्रीकांत मिश्रा की मां श्रीमती सुनीता मिश्रा ने 5 जनवरी 2020 एक आवेदन पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को देकर अपने पुत्र श्रीकांत मिश्रा और पति गणेश मिश्रा की घटना के दौरान मौके पर उपस्थित न होने के बाद भी 307 का आरोपी बनाये जाने को लेकर उचित जांच कर कार्यवाही किये जाने की मांग की थी ।