नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा 19 अगस्त में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में कोविड- 19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से विचार- विमर्श के बाद पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने दंप्रसं 1973 की धारा 144 के तहत 31 अगस्त 2021 तक के लिए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इस सिलसिले में जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, बड़े धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे, परंतु बड़े धार्मिक आयोजनों (ईदगाह को छोड़कर) में 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक/ पूजा स्थल पर एक समय में 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराना होगा। सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां सतत चलेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगी। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे परंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब शतप्रतिशत क्षमता से कोविड- 19 की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पहले प्रदाय करना जरूरी होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी जा सकेगी।
रूल्स ऑफ सिक्स
अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राजीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
जारी आदेश में सभी व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक सम्पर्क वाली किसी सतह को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें या सेनेटाइजर का उपयोग करें।
इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।