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October 7, 2024
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नरसिंहपुर,रंगपंचमी पर नहीं निकलेंगे सार्वजनिक जुलूस

नरसिंहपुर,  अपर जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा बताया गया कि 2 अप्रैल को जिले में रंगपंचमी का त्यौहार मनाया जायेगा। इसके लिए जिले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी/ तहसीलदार तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को यह सुनिश्चित करने कहा है कि वे रंग पंचमी के कोई भी सार्वजनिक जुलूस, गैर, होली खेलने वालों के समूह, झुंड न निकले। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन न हो। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इसका प्रचार- प्रसार माईक/ लाउड स्पीकर, मुनादी से कराई जावे। किसी भी प्रकार भोजनालय/ रेस्टारेंट में बैठकर भोजन कराने के स्थान पर पैक/ पार्सल/ टिफिन/ डिब्बा में ही भोजन सामग्रियां दी जा सकती हैं, इनका भी प्रचार- प्रसार किया जाये। शहर के नजदीक के ढाबों पर शहरी लोगों की भीड़ की स्थिति न बने।

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