नरसिंहपुर। सामाजिक सुरक्षा हेतु एवं एचआईवी एड्स अधिनियम 2017 के प्रचार हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के आईपीपी 06 में शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दीप प्रज्जवलित कर किया गया।
कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि अधिनियम का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में सुधार लाना है न कि लोगों को दंडित करना है। एक्ट का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में परिवर्तन एवं एचआईवी के साथ जी रहे लोगों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण की दिशा में एक क्रमिक बदलाव लाना है।
जिला क्षय अधिकारी डॉ. देवेन्द्र रिपुदमन सिंह ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं एचआईवी एड्स अधिनियम 2017 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम की आवश्यकताओं को बताते हुए कहा कि एचआईवी एड्स के प्रसार को रोकने और नियंत्रण के लिए, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति और एचआईवी से प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं रक्षा हेतु, एचआईवी एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों की प्रभावी देखभाल व सहायता और उचित देखभाल उपलब्ध कराने हेतु, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति और एचआईवी से प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेदभाव और कलंक की स्थिति न हो, के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, जेल विभाग, जनअभियान परिषद, पीपजी कॉलेज, विधिक सेवा प्राधिकरण, रेल विभाग, नगर पालिका, हम लोग परियोजना, सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय विभाग, सहकारिता विभाग, पुलिस विभाग, परामर्श केन्द्र नरसिंहपुर एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्री प्रशांत सोनी एवं श्री नीरज पाटकार द्वारा किया गया।