नरसिंहपुर । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा के न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 132/21 में आरोपी गण (1)राहुल आत्मज गोविंद पटेल आयु 21 वर्ष (2) दुर्गेश आत्मज मनोज यादव आयु 22 वर्ष तथा (3)नीलेश आत्मज मनोज यादव आयु 21 वर्ष को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के आरोप में कठोर आजीवन कारावास के दंड से दंडित किए जाने का दंडआदेश पारित किया।दिनांक 16-6- 2021 को मृतक पवन जब अपने गांव मगरधा में लक्ष्मण पटेल के खेत में थ्रेसिंग का कार्य कर रहा था तभी तीनों आरोपीगण एक राय होकर वहां आए और गालियां देकर मृतक से कहा कि तू हमारे यहां थ्रेसिंग करने क्यों नहीं आता। तीनों आरोपी गण ने मृतक के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहां काम कर रहे मजदूरों ने बीच बचाव किया । घटना के संबंध में आहत ने पुलिस थाने स्टेशन गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई ।आहत का जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में इलाज हुआ और इलाज के दौरान दिनांक 22 -6- 2021 पवन की मौत हो गई । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव ने 15 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया और अपने तर्कों में व्यक्त किया कि मृतक राहुल द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट तथा पुलिस को दिए गए बयान मृत्यु कालिक कथन के रूप रूप में हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत हूं होकर न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।

previous post