पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर अजय सिंह के निर्देशन में थाना स्टेशनगंज को सफलता, गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले 2 आरोपी गिरफ्त में।
दिनांक 21.01.2021 को थाना स्टेशनगंज में मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी एक ट्रक क्रमांक यूपी 75 एटी 5257 जो कि अवैध रूप से गौवंश को क्रूरता पूर्वक भरकर कत्ल के इरादे से कामठी बूचडखाना, नागपुर ले जा रहा है एवं वह कुछ समय में नरसिंहपुर वायपास से गुजरने वाला है।
सूचना प्राप्त होने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर गौवंश को मुक्त कराने के दिए गए थे निर्देश:- पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह द्वारा सूचना प्राप्त होते ही अनु. अधिकारी पुलिस नरसिंहपुर श्री कौशल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी स्टेशनगंज श्री अमित दाणी, उनि आरसी पटैल, आरक्षक नीरज पांडे, आरक्षक अरविन्द जाटव, आरक्षक देवेन्द्र एवं आरक्षक सलमान खान की टीम गठित कर अवैध रूप से गौवंश का परिवहन करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर गौवंश को उनके चंगुल से मुक्त कराने के निर्देश दिए गए थे।
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों का पीछा कर पकडा आरोपियों को:-
थाना स्टेशनगंज पुलिस की गठित की गयी टीम द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक श्री अमित दाणी के नेतृत्व में वायपास नरसिंहपुर पर सूचना के आधार पर घेराबंदी की गयी एवं मुखबिर द्वारा बताए गए वाहन के आने का इंतजार किया गया। इसी दौरान एक ट्रक जिसका नम्बर यूपी 75 एटी 5257 करेली की ओर आता दिखायी दिया गया। वाहन को आता देख पुलिस द्वारा रोकने हेतु घेराबंदी की गयी पुलिस की घेराबंदी देख आरोपियों द्वारा ट्रक सहित को तेजी से लखनादौन की ओर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को भागता देख तत्काल आरोपियों के ट्रक पीछा कर कृति होटल वायपास के पास रोकने में सफलता प्राप्त हुयी।
वाहन को रोकने के उपरान्त उसके चालक एवं उसमे सवार एक अन्य व्यक्ति को वाहन से उताकर उनसे पूछताछ की गयी पूछताछ पर उनके द्वारा अपना नाम मनोज लोधी पिता रतीराम लोधी निवासी सिंकन्दरा जिला कानपुर एवं शरीफ खान पिता वहीद खान निवासी मउरानीपुर जिला झांसी बताया गया। उक्त वाहन की तलाशी लेने पर उसके अंदर 33 नग गौवंश जिसमें नाटे होना पाए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ पर उने द्वारा गौवंश के परिवहन से संबंधित किसी अनुमति का होना नही बताया गया है।
आरोपियों के विरूद्ध दर्ज किया गया पशु कूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीवद्ध:-
अवैध रूप से गौवंश का परिवहन करने पर गिरफ्तार किए गए आरोपी मनोज लोधी पिता रतीराम लोधी निवासी सिंकन्दरा जिला कानपुर एवं शरीफ खान पिता वहीद खान निवासी मउरानीपुर जिला झांसी के विरूद्ध थाना स्टेशनगंज में अपराध क्रमांक 72/2021 धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, धारा 11 पशु कू्ररता निवारण अधिनियम एवं 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंजीवद्ध किया जाकर ट्रक एवं उसमे परिवहन किए जा रहे 33 नग गौवंश जप्त किए गए है।