नरसिंहपुर । न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नियम 20 (1) (2) (3) के तहत जप्तशुदा 450 घनमीटर रेत की रायल्टी राशि 56 हजार 250 रूपये की 50 गुना राशि 28 लाख 12 हजार 500 रूपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदक से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें। राशि जमा होने के बाद जप्तशुदा मशीन की यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो, तो उसे मुक्त किया जावे।
इस सिलसिले में खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर ने प्रतिवेदित किया कि 7 जुलाई 2021 को ग्राम झांसीघाट तहसील गोटेगांव के खसरा नम्बर 165/3 पर अनावेदक देवीदास वैष्णव पिता बृजेन्द्र दास ग्राम झांसीघाट तहसील गोटेगांव द्वारा 450 घनमीटर रेत खनिज का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। खनिज निरीक्षक द्वारा अनावेदक पर मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के रेत का अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नियम 20 (1) (2) (3) के तहत उत्खनित खनिज 450 घनमीटर की रायल्टी की राशि 56 हजार 250 रूपये का 50 गुना शास्ति राशि 28 लाख 12 हजार 500 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया। प्रतिवेदन के साथ मौका पंचनामा, जप्तीनामा, नजरी नक्शा एवं पुलिस अभिरक्षा पत्र की प्रति संलग्न की गई। प्रकरण दर्ज कर अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अनावेदक का यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नियम 20 (1) (2) (3) के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा अनावेदक देवीदास वैष्णव पिता बृजेन्द्र दास ग्राम झांसीघाट तहसील गोटेगांव के विरूद्ध उक्त अर्थदंड लगाया गया है।
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