भोपाल । प्रदेश में संचालित यात्री बसों के वाहन चालकों, परिचालकों और बस मालिकों से प्रदेश की सभी बसों में 1 से 6 नम्बर तक की सीट दिव्यांगों के लिये आरक्षित रखने और उनसे आधा किराया लेने को कहा गया है। नियम का उल्लंघन करने पर लायसेंस निरस्त कर दिये जायेंगे।
सभी शासकीय और निजी सार्वजनिक उपयोग के परिसरों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिये बाधा रहित आवागमन हेतु रैम्प निर्माण कराया जायें। छोटे बच्चों में भी दिव्यांगता के लक्षण प्रकट होते ही तुरंत समाधान करवाएँ तथा कक्षा 1 से 12वीं तक के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। आयुक्त कल्याण श्री रजक ने मेडिकल बोर्ड के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रदाय करने के लिये दूरस्थ अंचलों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश भी दिए हैं।