हरदा। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर सभागार में कलेक्टर श्री संजय गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा निर्देश दिए गए कि किसी भी दशा में जिले में बाल श्रम न होने पाए। नियम अनुसार जोखिम युक्त व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों को टास्क फोर्स के द्वारा रेस्क्यू किया जाए, उन्हें शिक्षा से जोड़कर उनके पुनर्वास हेतु समन्वित रूप से प्रयास किया जाए। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम अंतर्गत जिले स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित होती है। जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसाय में निरीक्षण कर बाल श्रम कर रहे बच्चों को मुक्त कराया जाता है। ज़िला कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा निर्देशित किया गया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का दायित्व होगा कि वे नियोजन में रखने से पूर्व किसी व्यक्ति की आयु को जांच लें एवं इसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें।
बैठक में अवगत कराया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चें कही भी कार्य करना प्रतिबंधित है। 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कार्य करते पाये जाने पर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत रूपये 50 हजार का जुर्माना तथा 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक एवं अन्य कार्यो में नियोजित करना दण्डनीय अपराध है। इसमें कार्य करते पाये जाने पर बालक एवं कुमार (प्र. एवं वि.) अधिनियम 1986 की धारा 14 (3) डी के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर रूपये 20 हजार का जुर्माना होगा। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया है कि हरदा जिले में कही भी बच्चा कार्य करते पाया जावे, तो नियोजक के विरूद्ध अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जावे।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।