नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
नरसिंहपुर। न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती संतोषी वासनिक के न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी सुनील जाटव आ. नंदराम जाटव आयु 20 वर्ष, निवासी- ग्राम सडूमर, थाना पलोहा बडा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा- 3/4, 11(v)/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्रमश: 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- जुर्माना व 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- जुर्माना तथा भादवि की धारा 450, 354-ग में क्रमश: 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- जुर्माना व 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- जुर्माना से व सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67ए, 67ख में क्रमश: 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 10000/- – 10000/- जुर्माना से दंडित किया गया।प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की गई।