न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध भंडारण के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा 150 घन मीटर रेत खनिज की रायल्टी की 15 हजार रूपये की राशि का 60 गुना 9 लाख रूपये और इसके समतुल्य 9 लाख रूपये की पर्यावरण क्षति को मिलाकर कुल 18 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदकों से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें। इस संबंध में जप्तशुदा रेत खनिज का नियमानुसार नीलामी से निराकरण करें।
इस सिलसिले में खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर ने प्रतिवेदित किया कि 17 मई 2019 को ग्राम छोटा छिंदवाड़ा तहसील गोटेगांव में अनावेदक राजू पिता सीताराम राजपूत निवासी आजाद वार्ड गोटेगांव और गोटेगांव निवासी जानकीराम पिता ओंकार प्रसाद अग्रवाल एवं जगन्नाथ पिता ओंकार प्रसाद अग्रवाल द्वारा खसरा क्रमांक 32/1 के 5.95 हेक्टर रकबे के अंशभाग पर 150 घन मीटर रेत खनिज का अवैध भंडारण पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अनावेदक पक्ष की ओर से रेत भंडारण की अनुमति के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अनावेदकों का यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा 18 लाख रूपये का अर्थदंड लगाने का उक्त आदेश जारी किया गया है।