गेहूं की नरवाई में लगने लगी आग शासन प्रशासन मौन,जिला कलेक्टर के आदेश सिर्फ कागजों मैं किसान बता रहे धता
सरकारी आदेश की नियम कानून की उड़ती धज्जियां कागजों में चल रहे हैं सिर्फ आदेश
नरसिंहपुर ।इस समय जहां किसान की गेहूं फसल आ गई है वहीं नवाई में जिला कलेक्टर महोदय के आदेश हुए थे कि कोई भी किसान नरवाई में आग नहीं लगाएगा पर इस समय देखा जाए तो सालीचौका क्षेत्र के आसपास के गांव में गेहूं की नरवाई में आग लगाई जा रही है जिससे मृदा संरक्षण जीवित खत्म हो रही है वहीं गाय माता को भूसा व नरवाई की भी समस्या पैदा हो रही है जहां सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर गौशाला खुला रही है वहीं अब गाय माता की भूका मरने की कंगार पर है हमने अपने हिस्से का अन्न गेहूं तो ले लिया लेकिन गौ माता सबसे ज्यादा आज के समय में दुखी हैं भूखी रोड पर है इसका कारण गो शालाओ में गौ ग्रास प्रबंधन नही है जिसके जिम्मेदार हम सभी किसान है व्यक्ति आग लगाने वालों और सरकार भी बार बार कह रही है जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गए पत्र में लिखा है कि खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन संपत्ति एवं प्राकृतिक वनस्पति, जीव-जन्तु नष्ट हो जाते हैं। जिससे नुकसान होता है। इससे खेत की मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म होती जाती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। वहीं खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है।अगर किसी व्यक्ति ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 5 मई 2025 तक लागू रहेगा। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझे और गेहूं की नरवाई मे 1एकड़ का जुर्माना 5000 रू का है आग न लगाए यदि आप के ग्राम में किसी को भूसा की जरूरत नहीं है तो गो ग्रास प्रबंधन समिति, गौ शाला प्रबंधन को सूचित करें ताकि वह अपने खर्चे से गौ ग्रास बना सकें ।