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क्राइम

नरसिंहपुर,लूट करने वाले आरोपी को मात्र 2 माह में सजा दिलाने में सफलता

नरसिंहपुर। महिला से मंगल सूत्र की लूट करने वाले आरोपी शुभम उर्फ शिवम जाट को मात्र 2 माह में सजा दिलाने में सफलता। मान्नीय न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड किया गया दण्डित।
ग्राम पाजरा जिला रायसेन निवासी फरियादिया चंदा बाई विश्वकर्मा पति अमित विश्वकर्मा उम्र 32 साल द्वारा जो अपने मायके नरसिंह वार्ड नरसिंहपुर आयी हुयी थी वह दिनांक 09.08.2021 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि रात करीब 8 बजे अग्रवाल मेडीकल स्टोर मेन रोड पर दवा लेने गयी हुयी थी, दवा लेकर वापस घर आ रही थी कि रास्ते एक व्यक्ति जो उसके पीछे आ रह था उसके पास आया और गले में पहना हुआ सोने का मंगल सूत्र जबरदस्ती खीच लिया और लेकर भागने लगा उसके द्वारा चिल्लाने पर कुछ लोग उसके पीछे भागे किंतु उस पकड नही पाये।
फरियादिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध किया गया था तत्काल अपराध पंजीवद्ध:-
फरियादिया चंदाबाई विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थना कोतवाली पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 571/2021 धारा 392 भादवि पंजीवद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था।
महिला से मंगल सूत्र की लूट करने वाले अज्ञात आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार:-
फरियादिया चंदा बाई विश्वकर्मा द्वारा उसके साथ मंगल सूत्र की लूट करने वाले अज्ञात आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर आरोपी शुभम जाट उर्फ शिवम जाट उम्र 25 साल निवासी खैरी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। प्रकरण की विवेचना उनि विजय पाल द्वारा की जाकर दिनाक 24.08.2021 को विवेचना पूर्ण कर मान्नीय न्यायालय में चालान पेश किया गया था जिसका प्रकरण क्रमांक 1276/2021 प्राप्त हुआ था।
मान्नीय न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड किया गया दण्डित :-
प्रकरण की सुनबाई करते हुए चालान पेश दिनांक से 2 माह में आज दिनांक 12.10.2021 को मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी शुभम जाट उर्फ शिवम जाट उम्र 25 साल निवासी खैरी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में फरियादिया की ओर से पैरवी श्री विष्णू श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गयी है।

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