नरसिंहपुर। ग्राम पंचायत के कार्यों में लापरवाही बरतने, विकास कार्यों में रूचि नहीं लेने, मनमानी करने व स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में जनपद पंचायत गोटेगांव की ग्राम पंचायत बेलखेड़ी शेढ़, सांकल एवं जमुनिया के तीन ग्राम पंचायत सचिव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव बेलखेड़ी शेढ़ श्री प्रीतम पटैल, ग्राम पंचायत सचिव सांकल श्री प्रदीप पटैल और ग्राम पंचायत सचिव जमुनिया श्री नरेन्द्र चौकसे को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में तीनों ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय नरसिंहपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उक्त आदेश मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए जारी किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि संबंधित ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत शौचालय एवं ओडीएफ प्लस के लक्ष्य की पूर्ति नहीं किये जाने, ग्राम पंचायत के कार्यों में रूचि नहीं लेने एवं लापरवाही बरतने, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आवास पूर्ण नहीं कराये जाने, हितग्राहियों के पेंशन सत्यापन का कार्य नहीं कराये जाने, भारत आयुष्मान योजना की लक्ष्यपूर्ति नहीं करने और समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के आरोपों में उक्त तीनों ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है।