27.3 C
Bhopal
April 25, 2024
ADITI NEWS
सामाजिक

नरसिंहपुर,पंचायत आम निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करें- कलेक्टर “त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2021- 22”

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 4 दिसम्बर 2021 को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021- 22 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित सिंह ने पंचायत आम निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।
   इस सिलसिले में राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों से कहा गया है कि किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। पूजा के किसी स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हों और ना ही ऐसे आरोप लगाए जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
   किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए। दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विराध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।
   राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के तहत अपराध हों। ऐसे कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्फ्लेट या परिपत्र नहीं निकालना चाहिए, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो। किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल की चुनाव सभा में न तो गड़बड़ी होना चाहिए और ना ही विघ्न डालना चाहिए।
   किसी भी अभ्यर्थी या उनके उसके समर्थकों व कार्यकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए, उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए।
   शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पत्तियों का उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
   किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा उसके पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर दूसरे दल या अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाना चाहिए।
   राजनैतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/ पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके सरल क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। मतदान शांतिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।
   किसी हाट, बाजार या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जाना चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, ताकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।
   प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी अन्य दल या अभ्यर्थी द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने में अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न- भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास- पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए, जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हों। जुलूस निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।
   जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके। प्रत्येक अभ्यर्थी या राजनैतिक दल को किसी अन्य अभ्यर्थी या दल अथवा किसी समुदाय विशेष के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। सभाओं एवं जुलूस के आयोजन के दौरान ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए।

Aditi News

Related posts