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April 20, 2024
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सामाजिक

नरसिंहपुर जिले के खास समाचार

जिले में कक्षा एक से 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे
जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नरसिंहपुर । कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा 14 जनवरी 2022 में जारी दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रोहित सिंह ने दंप्रसं 1973 की धारा 144 के तहत आगामी आदेश तक के लिए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा कोविड- 19 के पॉजीटिव एवं एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए 23 दिसम्बर 2021 तथा 5 जनवरी को जारी निर्देश के साथ- साथ उक्त नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुरूप अतिरिक्त दिशा निर्देशों के पालन के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में लागू किया गया है।
          इस सिलसिले में जारी नवीन आदेश के अनुसार जिले में कक्षा एक से कक्षा 12 तक सभी स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। सभी प्रकार के मेले, (धार्मिक/ व्यावसायिक) जिनमें जनसमूह होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। सभी राजनैतिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ सामाजिक/ शैक्षणिक/ मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
          बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जायेगी।
          इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

1740 किलोग्राम महुआ लाहन व 21 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद
अवैध मदिरा के 7 प्रकरण दर्ज
नरसिंहपुर।कलेक्टर श्री रोहित सिंह के निर्देशों के परिपालन में जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन व विक्रय के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वृत्त नरसिंहपुर के अंतर्गत ग्राम खमतरा में दबिश देकर 1740 किलोग्राम महुआ लाहन (शराब बनाने का कच्चा माल) व 21 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई। जब्त की गई सामग्री एवं मदिरा का अनुमानित मूल्य 89 हजार एक सौ रूपये है। अभियान के दौरान अवैध मदिरा से संबंधित 7 प्रकरण दर्ज किये गये। ये प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत दर्ज किये गये। उक्त कार्यवाही के दौरान आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर जमानत- मुचलके पर रिहा किया गया।
          अभियान जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती अम्रता जैन व सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री डीसी चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है।

15 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को कोविड वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करने के निर्देश
नरसिंहपुर।कलेक्टर श्री रोहित सिंह के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत जिले के सभी नोडल अधिकारी फील्ड में रहकर 15 से 18 वर्ष तक के सभी पात्र किशोरों को कोविड- 19 की वैक्सीन 16 जनवरी 2022 की दोपहर दो बजे तक लगवाना सुनिश्चित करें। साथ ही शतप्रतिशत वैक्सीनेशन करवाकर सीएमएचओ को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। यह कार्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आशा कार्यकर्ता और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिका‍री- कर्मचारियों के सहयोग से पूर्ण किया जावे। ये निर्देश अपर कलेक्टर श्री मनोज ठाकुर ने कोविड- 19 टीकाकरण के सभी नोडल अधिकारियों को दिये हैं।

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदनों के लिए पोर्टल प्रारंभ
पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी लाभ लें
नरसिंह। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2021- 22 में नवीन/ नवीनीकरण के लिए यह पोर्टल एक जनवरी 2022 से प्रारंभ किया गया है। आवेदन MPTAAS साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को स्वयं की प्रोफाइल का पंजीयन कराना होगा। पंजीयन विद्यार्थी द्वारा स्वयं, कियोस्क, एमपी ऑनलाइन, नागरिक सुविधा केन्द्र- सीएससी अथवा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकेगा।
         इस सिलसिले में सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने जिले के सभी शासकीय/ अशासकीय कॉलेजों, आईटीआई एवं डाइट के प्राचार्य को आवश्यक कार्यवाही कर विद्यार्थियों को लाभांवित करने के लिए कहा है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रोफाइल पंजीयन में आवश्यक आधार नम्बर, जाति प्रमाण पत्र, समग्र परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी संबंधी सभी जानकारी समय सीमा में अद्यतन करना होगी।

प्रतिकूल मौसम में किसान फसलों को कीटव्याधि से बचायें
किसानों को सामयिक सलाह
नरसिंहपुर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों और कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के बाद पाया कि वर्तमान मौसम गेहूं व गन्ना को छोड़कर अन्य फसलों के लिए नुकसानदायक है। इस कारण से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों को प्रतिकूल मौसम में फसलों को कीटव्याधि से बचाने के लिए सामयिक सलाह दी गई है।
         किसानों से कहा गया है कि अरहर की फसल पक कर तैयार है। किसान अरहर की कटाई मौसम साफ होने पर ही करें। जिन किसानों ने अरहर की कटाई कर ली है, वे उसे पानी से बचायें। अन्यथा नमी व तापमान के कारण दानों में जमाव हो सकता है।
         वर्तमान में बादल लगातार छाये रहने के कारण मसूर एवं सरसों की फसल में माहू कीट का प्रकोप देखा गया है। साथ ही मसूर फसल में जड़ सड़न रोग भी फैल रहा है, इससे पौधे पीले पड़ रहे हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि माहू कीट नियंत्रण के लिए सिस्टेमिक कीटनाशक दवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. 80-100 मिली प्रति एकड़ या थायोमेथाक्ज़ाम 25 प्रतिशत डब्ल्यूजी 100 ग्राम दवा 150 लीटर पानी में घोलकर छिडकाव करें या फिप्रोनिल 40 प्रतिशत के साथ इमिडाक्लोप्रिड 40 प्रतिशत मिश्रित दवा 100 मिली प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें।
         चना, मसूर जैसी दलहनी फसलें एवं अन्य फसलों में किसी भी प्रकार के रोगों के नियंत्रण के लिए अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक दवा जिसे जड़ सड़न रोग के नियंत्रण के लिए टेबुकोनाज़ोल के साथ केप्टान मिश्रित दवा 700 मिली या कार्बन्डाज़िम के साथ मैंकोजे़ब 300 ग्रा. या टेबूकोनाज़ोल 25.9 प्रतिशत ईसी 100 मिली या प्रोपीकोनाज़ोल 25 प्रतिशत ईसी 200 मिली दवा 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें।
         सब्जियों की फसल जैसे- टमाटर, आलू, मूली एवं गोभी में लीफ ब्लाइट रोग आने की आशंका है। अतः किसान लीफ ब्लाइट के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 0.3 प्रतिशत (3 ग्रा. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें। लहसुन एवं जहां नवीन प्याज का पौधरोपण हुआ हो वहां थ्रिप्स कीट आने की आशंका है। यदि लहसुन प्याज की पत्तियां उपर से सूख रही हैं या एक ओर से लिपट रही हैं या टेढ़ी- मेढ़ी हो रही हैं, तो उसमें थ्रिप्स या जेसिड कीट का प्रकोप हो सकता है। यदि उक्त लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो किसान थायोमेथाक्ज़ाम 80 से 100 ग्रा. प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें।

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