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April 24, 2024
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नरसिंहपुर,बगैर अनुज्ञापत्र के गौवंश के क्रूरतापूर्वक परिवहन पर ट्रक व 41 गौवंश राजसात

नरसिंहपुर। परिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बगैर गौवंश के क्रूरतापूर्वक परिवहन किये जाने के एक मामले में जिला दंडाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जप्त एक ट्रक और 41 गौवंश राजसात करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 और मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम 2012 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

         इस सिलसिले में एक ट्रक क्रमांक एमएच 40 बीएल 8520 और 41 गौवंश को जप्त किया गया था। इस मामले में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत थाना प्रभारी करेली ने प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण में इश्तगाशा के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, जप्ती पत्रक, मौका पंचनामा, हिफाजतनामा, पोस्टमार्टम/ मुलाहिजा रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न की गई थी।

         थाना प्रभारी के प्रतिवेदन में बताया गया था कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गुड्डा किरार छोटी बरमान वाला अपने साथियों के साथ अवैध रूप से गौवंश का वध करने के प्रयोजन से पशुओं को ट्रक में क्रूरता पूर्वक भर रहा है। इस पर एनएच 44 स्थित डोकरीनाला पुल के पास संबंधित ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक में 25 गौवंश जीवित तथा एक बछिया मृत हालत में और 16 गौवंश बाजू के खेत में बंधे पाये गये। मौके से उक्त गौवंश तिरपाल, गौवंश बांधने की रस्सियां जब्त की गई। मौके से गुड्डा किरार, उसके साथी और ड्रायवर- कंडेक्टर ट्रक छोड़कर फरार हो गये। वाहन में गौवंश परिवहन के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। अनावेदक इरफान खान पिता विस्मिल्ला खान निवासी तुकोई चम्पा पारासिवनी जिला पारासिवनी नागपुर महाराष्ट्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इस कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई।

         उक्त वाहन में परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये बिना ही गौवंश का क्रूरता पूर्वक परिवहन किया जाना पाया गया। क्रूरतापूर्वक भरे जाने के कारण एक गौवंश मृत हो गया। जिन परिस्थितियों में गौवंश का परिवहन किया जा रहा था, उससे स्पष्ट रूप से यह विश्वास योग्य था कि गौवंश का परिवहन वध के प्रयोजन के लिए किया जा रहा था। इन सभी तथ्यों पर एवं कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए जिला दंडाधिकारी ने उक्त जप्तशुदा वाहन एवं गौवंश शासन के पक्ष में राजसात किये जाने का आदेश पारित किया।

         इस संबंध में जिला दंडाधिकारी ने उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें को निर्देश दिये हैं कि जप्तशुदा गौवंश के स्वास्थ्य परीक्षण एवं रखरखाव की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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