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April 25, 2024
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नरसिंहपुर जिले के मुख्य समाचार

नरसिंह तालाब के लिए श्रमदान का सिलसिला लगातार 9 वें दिन भी जारी

नरसिंहपुर।नरसिंह तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए श्रमदान अभियान के 9 वें दिन गुरूवार को व्यापक जनभागीदारी से नागरिकों द्वारा श्रमदान करने का सिलसिला जारी रहा। कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने भी श्रमदान किया और श्रमदान करने वालों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने श्रमदान करने वालों को नाश्ता का वितरण भी किया। नागरिक नरसिंह तालाब परिसर में गहरीकरण के लिए खुदाई कर रहे हैं। खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को तसलों में भरकर ट्राली में डाला जा रहा है। श्रमदान में समाज का हर वर्ग सहभागी हो रहा है।

श्रमदान में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, सभी जुटे हैं उत्साह से

नरसिंह तालाब के जीर्णोद्धार के लिए श्रमदान में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं स्वैच्छिक संगठन के सदस्य, जनप्रतिनिधि, अधिकारी- कर्मचारी उत्साह से जुटे रहे। क्या बच्चे- क्या बुजुर्ग कोई भी श्रमदान में पीछे नहीं रहना चाहता। दिनों- दिन श्रमदान करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में गुरूवार को श्रमदान में श्री नरसिंह पब्लिक स्कूल, हरेमाधव परमार्थ सत्संग समिति, स्टाम्प विभाग, मछुआ समाज, सेवा एनजीओ एनएलयूएम, पशु पालन विभाग, योजना विभाग समेत विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के सदस्यों ने भागीदारी निभाई।

कलेक्टर द्वारा निरीक्षण

श्रमदान के पश्चात कलेक्टर श्री सिंह ने नरसिंह तालाब परिसर, तालाब से शंकर मंदिर तक पैदल चलकर निरीक्षण किया। उन्होंने सींगरी तट का मुआयना कर जायजा लिया। श्री सिंह ने स्थानीय निवासियों से चर्चा कर जानकारी ली।

आदतन अपराधी आमिर कुरैशी का जिला बदर

नरसिंहपुर, 26 मई 2022. मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली अंतर्गत शिवाजी वार्ड नरसिंहपुर निवासी आमिर कुरैशी पिता याकूब कुरैशी को जिला बदर किया गया है। आमिर कुरैशी को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने आमिर कुरैशी को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि आमिर कुरैशी के विरूद्ध एक राय होकर गाली- गलौच कर चोट पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने, शराब के लिये पैसे मांगने, एकराय होकर मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुंचाने, लगातार बार- बार अपराध करने के कारण प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 10 प्रकरण दर्ज हैं।

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