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April 26, 2024
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नरसिंहपुर,जिले के 8 नगरीय निकायों में पहले चरण में 6 जुलाई को होगा मतदान

जिले के 8 नगरीय निकायों में पहले चरण में 6 जुलाई को होगा मतदान

नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा बुधवार को की गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकायों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी 8 नगरीय निकायों में पहले चरण में बुधवार 6 जुलाई को मतदान होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित सिंह ने नगरीय निकाय चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।

पहले चरण में नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर के 28 वार्डों, नगर पालिका परिषद करेली के 15 वार्डों, नगर पालिका परिषद गोटेगांव के 15 वार्डों, नगर पालिका परिषद गाडरवारा के 24 वार्डों, नगर परिषद तेंदूखेड़ा के 15 वार्डों, नगर परिषद सांईखेड़ा के 15 वार्डों, नगर परिषद चीचली के 15 वार्डों एवं नगर परिषद सालीचौका (बाबईकलां) के 15 वार्डों समेत जिले के सभी 8 नगरीय निकायों के कुल 142 वार्डों में बुधवार 6 जुलाई को मतदान होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन शनिवार 11 जून 2022 को प्रात: 10.30 बजे से होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख शनिवार 18 जून को प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) सोमवार 20 जून को प्रात: 10.30 बजे से होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख बुधवार 22 जून को प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नियत है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन बुधवार 22 जून को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद होगा। आवश्यक होने पर मतदान प्रथम चरण में बुधवार 6 जुलाई को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण के लिए रविवार 17 जुलाई को प्रात: 9 बजे से होगी।

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। लोक परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन के लिए जिला दंडाधिकारी श्री रोहित सिंह ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया है, जो आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक लागू रहेगा।

इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर, डेक, डीजे जैसे ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग या प्रदर्शन बिना अनुमति के किसी भी आम सभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टीव्ही, एलसीडी या चलित वाहन में नहीं कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय दंडाधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/ 4 वॉल्यूम में जिसका ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अनधिक पर अनुमति दे सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उक्त कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्पादित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

सम्पत्ति विरूपण पर होगी कार्रवाई- लगेगा जुर्माना

नरसिंहपुर, 02 जून 2022. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित सिंह ने चुनाव प्रचार- प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों आदि द्वारा शासकीय/ अशासकीय सम्पत्तियों के विरूपण को रोकने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता बनाने के लिए जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को आदेशित किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता में लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित नगरीय निकाय के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नियुक्त रहेंगे। यह दस्ता संबंधित थाना प्रभारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने और स्थल पर जाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने के एक सहायक उप निरीक्षक, पुलिस एवं तहसील मुख्यालय के पटवारी को नियुक्त करने के लिए आदेशित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिये। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस, सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जायेगी। यह दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक थाना प्रभारी के सीधे नियंत्रण में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।

इस सिलसिले में जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति/ अभ्यर्थी आदि द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को उसके स्वामी की लिखित सहमति के बगैर विरूपित किया जाता है, तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी एफआईआर के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में कार्रवाई हेतु प्रकरण/ चालान/ परिवाद पत्र प्रस्तुत करेंगे।

थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। साथ ही शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी इस बारे में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन उनके क्षेत्र के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो समीक्षा के बाद संकलित जानकारी अपर जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार सम्पादित करना सुनिश्चित करने के निर्देश जिला दंडाधिकारी ने दिये हैं। इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी श्री दीपक कुमार वैद्य को बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, फर्म, अभ्यर्थी आदि द्वारा शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं, विद्युत एवं टेलीफोन के खंबों पर प्रचार- प्रसार संबंधी झंडियां लगाई जाती हैं। इस कारण से शासकीय/ अशासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस बारे में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 प्रभावशील है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि जो कोई भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, तो उसे एक हजार रूपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की प्रचार- प्रसार की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए कैलेंडर जारी

नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022 के दौरान प्रचार- प्रसार- सेंस की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए कैलेंडर जारी किया गया है।

इस सिलसिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने मतदाताओं में जागरूकता के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए जिला स्तरीय कार्ययोजना का कैलेंडर जारी किया है। इन गतिविधियों का आयोजन जिला से ग्राम पंचायत एवं बूथ स्तर तक किया जायेगा। इन गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों एवं नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

जिला स्तरीय प्रचार- प्रसार कैलेंडर के अनुसार मतदाताओं को रंगों के आधार पर मतपत्रों की जानकारी एवं मतदान प्रक्रिया से अवगत कराने का कार्य एक से 20 जून तक, वर्ष 2014 में कम वोटिंग प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों का आंकलन कर वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने का कार्य जून के पहले सप्ताह से निरंतर चुनाव प्रक्रिया तक, नयी बसाहट, दिव्यांग मतदाता, दूरस्थ एवं बिखरे क्षेत्रों के मतदाताओं का आंकलन कर मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जून के पहले सप्ताह से निरंतर चुनाव प्रक्रिया तक, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर मतदाताओं को प्रशासन द्वारा दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रचार- प्रसार जून के पहले सप्ताह से निरंतर चुनाव प्रक्रिया तक किया जायेगा।

इसी तरह पंचायत निर्वाचन विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम तथा वाद- विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता 15, 16 एवं 17 जून में, शासकीय विभागों की बैठकें एवं दायित्वों का निर्धारण जून के पहले सप्ताह से नियत तिथियों पर निरंतर चुनाव प्रक्रिया तक, मतदाता जागरूकता के लिए दलों का चयन एवं स्टाल एक जून से निरंतर चुनाव प्रक्रिया तक, मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने एवं मतदान की अपील के लिए मतदाताओं से गृह सम्पर्क संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर अभियान 20, 21 एवं 22 जून को चलाया जायेगा। नुक्कड़ नाटक नियत तिथियों पर 13 से 17 जून तक होंगे। मतदान थीम पर मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली, मेहंदी, लोक गीत, स्लोगन, लेख, सायकल रैली आदि प्रतियोगितायें 20 जून तक होंगी। राजनैतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन कर आयोग द्वारा किये गये नवाचार एवं नियम निर्देशों में हुए संशोधन की जानकारी जून के प्रथम सप्ताह से निरंतर चुनाव प्रक्रिया के बीच निर्धारित नियत तिथि पर दी जायेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अनुसूचित व्यावसायिक बैंक की मतदाता जागरूकता में सहभागिता सुनिश्चित कराने का काम नियत तिथियों पर जून के प्रथम सप्ताह से निरंतर चुनाव प्रक्रिया तक जारी रहेगा। अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्रक्रिया अनुसार जमा करने के लिए प्रचार- प्रसार एवं मतदान की‍ तिथियों की जानकारी, “चुनाव” मोबाइल एप एवं इसकी उपयोगिता के संबंध में प्रचार- प्रसार और आयोग द्वारा किये गये नवाचारों एवं नियम- निर्देशों में हुए संशोधनों से मतदाताओं एवं अभ्यर्थियों को अवगत कराने का कार्य चुनाव घोषणा से निरंतर होगा।

दिव्यांग मतदाता, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाओं की जानकारी का प्रचार- प्रसार जून के प्रथम सप्ताह से नियत तिथियों पर निरंतर चुनाव प्रक्रिया तक जारी रहेगा। मतदाताओं की सहायता एवं आवश्यक जानकारी देने के लिए मतदाता सहायता केन्द्रों की स्थापना एक से 25 जून तक होगी। कोविड- 19 के दिशा निर्देशों के पालन के लिए जागरूकता का कार्य एक से 25 जून तक होगा। आओ अपना बूथ सजायें का कार्य मतदान दिवस के एक दिन पहले होगा। अभिलेखीकरण का कार्य निर्वाचन की सभी गतिविधियों के दौरान होगा। इन कार्यों के कार्य सम्पादन स्तर का निर्धारण कर संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं।

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