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March 29, 2024
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नरसिंहपुर जिले के प्रमुख समाचार ,116 पाव मदिरा बरामद,अवैध मदिरा के 5 प्रकरण दर्ज

116 पाव मदिरा बरामद,अवैध मदिरा के 5 प्रकरण दर्ज

नरसिंहपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022 के अंतर्गत कलेक्टर श्री रोहित सिंह के निर्देशों के परिपालन में जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन व विक्रय के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान बुधवार को गाडरवारा वृत्त के ग्राम तूमड़ा के राजपूत ढाबा, पिठवानी, देवरी में दबिश दी गई।

अभियान में दबिश के दौरान 84 पाव गोवा व्हिस्की, 20 देशी मसाला एवं 12 पाव देशी प्लेन समेत कुल 116 पाव मदिरा बरामद की गई। जब्त की गई मदिरा का अनुमानित मूल्य 10 हजार 684 रूपये है। अभियान के दौरान अवैध मदिरा से संबंधित 5 प्रकरण दर्ज किये गये। ये प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत दर्ज किये गये।

अभियान जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती अम्रता जैन व सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री डीसी चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है,।

मतदान केन्द्रों का किया अवलोकन

नरसिंहपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित सिंह के निर्देशों के परिपालन में आरओ, एआरओ एवं नोडल अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों का अवलोकन किया गया।

भ्रमण के समय उन्होंने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिये उपलब्ध करायी जाने वाले व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिसमें विशेषकर प्रकाश, छाया, पानी, रैम्प, मतदान दलों को ठहरने के लिये सभी व्यवस्थायें होनी चाहिये। इसका उन्होंने अवलोकन किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जायेगा
ऐतिहासिक स्थलों, नदी, सरोवर के किनारे होगा योगाभ्यास

कलेक्टर श्री रोहित सिंह के मार्गदर्शन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में योगाभ्यास के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किये जायेंगे। आयुष विभाग द्वारा ऐतिहासिक स्थलों, नदी, सरोवर आदि के किनारे योगाभ्यास कराया जायेगा। जिले में योगाभ्यास कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। लोग उत्साह के साथ योग, आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर नरसिंह मंदिर परिसर में प्रतिदिन नागरिक योगाभ्यास कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज की होगी सतत् मॉनीटरिंग

विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण के पूर्व अभ्यर्थी को लेनी होगी अनुमति

अभ्यर्थी की अनुमति के बिना उसके पक्ष में विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण कराने वाले व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्यवाही

पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रकाशन-प्रसारण की तिथि से दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दलों एवं अन्य आवेदक को दिन पूर्व देना होगा विज्ञापन की अनुमति के लिए आवेदन

नरसिंहपुर। नगरीय निकायों के चुनाव- प्रचार के दौरान कोई भी राजैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल, नेटवर्क, सिनेमा हॉल, रेडियो) पर प्रकाशित-प्रसारित कराना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति द्वारा अनुमोदित या संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन या प्रसारण से नहीं होना चाहिए।

      पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन-प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति को विज्ञापन की अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। समिति द्वारा  प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा। किसी व्यक्ति या प्रेक्षक से प्राप्त ऐसी शिकायत की जांच तत्परता पूर्वक की जाएगी। शिकायत सही पाये जाने पर प्रतिवेदन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जायेगा, जो संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस भेजेंगे कि इसमें हुये वास्तविक व्यय की राशि बताते हुये स्पष्ट करें कि इसे उसके निर्वाचन व्यय में क्यों न शामिल किया जाये। विकल्प के रूप में डीआईपीआर या डीएवीपी दर के आधार पर कल्पित व्यय की राशि की गणना करते हुए इसके निर्वाचन के व्यय में शामिल की जाएगी। इस कारण बताओ नोटिस की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक को भी भेजी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से उत्तर देना अपेक्षित होगा अन्यथा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसे सुनने के उपरांत एमसीएमसी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में उत्तर न दिये जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। विविध मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों का एमसीएमसी द्वारा परीक्षण किया जायेगा एवं यह अन्तिम निर्णय किया जायेगा कि उक्त समाचार को पेडन्यूज या प्रसारण की श्रेणी में रखा जा सकता है अथवा नहीं। समिति पेड न्यूज होने का निर्णय लेती है उसकी रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगी, जो संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस देगा एवं नियमानुसार उसका उत्तर गणना में लेने के उपरांत जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकरण में अंतिम निर्णय लेगी।

       एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यार्थियों के विज्ञापनों की सतत् मॉनीटरिंग की जाएगी। समिति यह देखेगी कि पूर्व प्रमाणीकरण कराया गया है और यह कि जो प्रकाशन-प्रसारण हो रहा है। वह पूर्व प्रमाणीकृत एवं अनुमोदित प्रारूप के अनुसार है। इसका उल्लंघन होने पर एमसीएमसी के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा एवं आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी से भिन्न व्यक्ति (अन्य व्यक्ति दुर्भावना से करता है तब) द्वारा कराये गये विज्ञापन के संबंध में यह देखा जाएगा कि ऐसा प्रकाशन-प्रसारण अभ्यर्थी की पूर्व अनुमति से हुआ है तो इसमें हुए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायेगा। अभ्यर्थी की अनुमति नहीं होने पर उस व्यक्ति के विरूद्ध संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

“त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022”

मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में रहेगा अवकाश

नरसिंहपुर। राज्य शासन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 में मतदान दिवस में जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए प्रदेश में तीन चरणों में 25 जून, एक जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होगा। जिले के सभी 6 विकासखंडों में मतदान पहले चरण में 25 जून को होगा।

“त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन –2022

पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने दस्तावेज निर्धारित

नरसिंहपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गयी है।

       सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि वोटर स्लिप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड (सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी), बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान-पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान-पत्र (पी.एन.एन. कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज़ जैसे – भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक, विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र और रोजगार गांरटी योजना में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड।

       इस सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके।

       यह स्पष्ट किया गया है कि ऊपर दर्शाए गए कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, उससे परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जायेगी। इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो।

       यदि कोई मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के बाद, उसे मतदान की सुविधा दे सकेगा।

“त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन –2022

पंचायत निर्वाचन के लिए रंग के होंगे मतपत्र

नरसिंहपुर। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के 4 रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

      गौरतलब है कि पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जाएगा। पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा।

“त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022”

चांवरपाठा में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली

नरसिंहपुर, 16 जून 2022. त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री रोहित सिंह एवं सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता जागरूकता अभियान (सेंस) चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मतदाताओं से आग्रह किया जा रहा है कि वे वोट जरूर डालें। बगैर किसी दबाव एवं प्रलोभन के मतदान करें। मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है।

      इसी क्रम में गुरूवार को चांवरपाठा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के अमले और गणमान्य नागरिकों द्वारा रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान मतदाताओं से घर- घर जाकर सम्पर्क किया गया। मतदाताओं को मतदान अवश्य करने की समझाइश दी गई। लोगों से कहा गया कि वे अपने परिचितों और अन्य मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें।

      इस मौके पर श्री शिवम मिश्रा, शिक्षक श्री वीरेंद्र सेन, श्री राजेश पटेल, श्री दीपक द्विवेदी, श्री भगवान उपाध्याय, श्री अजय शर्मा, श्री तरवर साहू, श्री लक्ष्मण सिंह जाट, श्रीमती रजनी चौरसिया, श्री सत्येंद्र ठाकुर, श्री संजू  विश्वकर्मा, श्री देवलाल जोशी, श्री हर्षित रिछारिया आदि मौजूद थे।

 

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