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March 29, 2024
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नरसिंहपुर, मतदान दलों की हुई वापसी ,कलेक्टर ने स्वागत कर दी बधाई निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी व दो मतदान अधिकारी निलंबित

मतदान दलों की हुई वापसी
कलेक्टर श्री सिंह ने स्वागत कर दी बधाई
नरसिंहपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022 के लिए जिले के 6 विकासखंडों में 1205 मतदान केन्द्र बनाये गये थे। 24 जून को मतदान दल अपने- अपने मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुये थे। 25 जून को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के बाद मतदान सामग्री वापस जमा करने अपने- अपने विकासखंड में रात्रि पहुंचे। नरसिंहपुर महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज में कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने स्वयं मतदान दलों के सदस्यों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया।
इसके पश्चात कलेक्टर श्री सिंह ने रात्रि में ही गोटेगांव एवं करेली जाकर यहां मतदान दल के सदस्यों से चर्चा की और उनके अनुभव पूछे। इस निर्वाचन प्रक्रिया में सफल सहभागिता के लिए कलेक्टर श्री सिंह ने मतदान दलों, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग सहित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारी- कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की।

“त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022
निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी व दो मतदान अधिकारी निलंबित
नरसिंहपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व उदासीनता बरतने के आरोप में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित सिंह ने जनपद पंचायत करेली के अंतर्गत एक सेक्टर अधिकारी, एक पीठासीन अधिकारी और दो मतदान अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत आमगांवबड़ा, गोबरगांव, बम्हौरी एवं पिपरिया- बरौदिया के मतदान केन्द्रों के सेक्टर अधिकारी उप यंत्री बरगी करेली श्री एसएल जाटव, जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत आमगांवबड़ा के मतदान केन्द्र क्रमांक 134 के पीठासीन अधिकारी उच्च श्रेणी शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल धमना श्री नारायण सिंह झारिया, मतदान अधिकारी क्रमांक एक स्टोर कीपर नवोदय विद्यालय बोहानी श्री अशोक पटैल एवं मतदान अधिकारी क्रमांक दो माध्यमिक शिक्षक शासकीय नवीन माध्यमिक शाला महगुवां श्रीमती कल्पना उपमन्यु को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर के प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत आमगांवबड़ा के मतदान केन्द्र क्रमांक 134 के वार्ड 06 में पंच पद के लिए मतदान दूषित हो गया है। कलेक्टर के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त वार्ड क्रमांक 06 में पंच के निर्वाचन के लिए कुल मतदाता 225 हेतु 240 मतपत्र क्रमांक 016501 से 016740 तक जारी किये गये थे, लेकिन मतदान के लिए नियुक्त मतदान अधिकारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 06 के 225 मतदाताओं के अतिरिक्त मतदान केन्द्र में शामिल वार्ड क्रमांक 4 एवं 5 के मतदाताओं को भी वार्ड क्रमांक 06 के लिए प्रिंट किये गये मतपत्रों में से पंच पद के मतपत्र जारी कर दिये गये। साथ ही अन्य वार्ड के मतदाताओं को मतपत्र जारी कर देने के कारण वार्ड क्रमांक 06 के मतदाता पंच पद के लिए मतदान से वंचित रह गये। इस कारण मतदान प्रक्रिया दूषित हो गई। इसका कारण उक्त अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किया जाना पाया गया। फलस्वरूप मतदान प्रक्रिया दूषित हो गई और उक्त वार्ड में पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न हुई। इस कृत्य को घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, उदासीनता एवं कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उक्त अधिकारियों को निलंबित किया गया है। निलंबित उक्त अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
निलंबन अवधि में सेक्टर अधिकारी श्री जाटव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर स्थानीय शाखा, पीठासीन अधिकारी श्री झारिया का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर, मतदान अधिकारी क्रमांक एक श्री अशोक पटैल का मुख्यालय तहसील कार्यालय करेली और मतदान अधिकारी क्रमांक दो श्रीमती उपमन्यु का मुख्यालय तहसील कार्यालय करेली नियत किया गया है। निलंबन आदेश मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं।

“त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022
निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार करेली को कारण बताओ नोटिस जारी
नरसिंहपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2022 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार के आरोप में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित सिंह ने तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी जनपद पंचायत करेली श्री लाल शाह जगेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जबाव तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिेये गये हैं। संतोषप्रद जवाब नहीं होने अथवा जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में श्री जगेत को एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत आमगांवबड़ा के मतदान केन्द्र क्रमांक 134 में मतदान दल द्वारा वार्ड क्रमांक 06 में पंच पद के निर्वाचन के लिए प्रदाय किये गये मतपत्रों को अन्य वार्ड के मतदाताओं को भी प्रदाय कर दिया गया, जबकि उक्त मतदान केन्द्र पर मात्र वार्ड क्रमांक 06 के मतदाताओं को ही पंच पद के लिए मतपत्र जारी किया जाना था। यह त्रुटि श्री जगेत के संज्ञान में आने के पश्चात भी उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया। उक्त तथ्यों को समय पर अवगत नहीं कराये जाने से उक्त मतदान केन्द्र पर पंच पद के लिए पुनर्मतदान की स्थिति निर्मित हुई। फलस्वरूप श्री जगेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि क्यों न उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री जगेत के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत उनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जावे।

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