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April 24, 2024
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जबलपुर,अति.पुलिस महानिदेशक श्री उमेश जोगा द्वारा आगामी त्यौहारों के परिपेक्ष्य मे जोन के पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली, सर्तकता बरतने एवं असामाजिक तत्वो के खिलाफ कठोर कार्यवाही के दिये निर्देश,

*कार्यालय अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर*

जबलपुर।अति.पुलिस महानिदेशक श्री उमेश जोगा द्वारा आगामी त्यौहारों के परिपेक्ष्य मे जोन के पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली, सर्तकता बरतने एवं असामाजिक तत्वो के खिलाफ कठोर कार्यवाही के दिये निर्देश, थाने मे आने वाले पीडित/शिकायतकर्ता एवं आम जनता से संवेदनशील व सहानूभूतिपूर्वक व्यवहार करने, सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करने, अपराधों की समीक्षा मे फरार अपराधियों, वारंटियों को गिरफतार करने, अवैध नशीले पदार्थो पर कार्यावाही एवं यातायात दुर्घटना मे कमी लाने के निर्देश, नशे के खिलाफ/सायबर क्राईम/यातायात दुर्घटना रोकने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश, मान. न्याया. मे केस डायरी समय पर पेश करने के निर्देश

दिनांक 01.10.2022 को अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर श्री उमेश जोगा के द्वारा जोनल कार्यालय जबलपुर मे जोन के पुलिस अधीक्षकों की अपराध समीक्षा एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा हेतु बैठक ली गई। बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर रेंज श्री आर.आर.एस. परिहार, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, पुलिस अधीक्षक कटनी श्री सुनील कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर श्री विपुल श्रीवास्वत, पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा श्री विवेक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री रामजी श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक अजाक जबलपुर श्रीमति रेखा सिंह, प्रभारी जोनल महिला अपराध जबलपुर श्री ऋषि सिरोठिया अधिकारी उपस्थित रहे।

अति. पुलिस महानिदेशक श्री उमेश जोगा के द्वारा कानून व्यवस्था स्थिति की समीक्षा कर निर्देशित किया कि अगामी त्यौहारों के परिप्रेक्ष्य में सर्तकता बरती जावे, सोशल मीड़िया पर पैनी निगाह रखी जावे, साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले अथवा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले लोगो, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावे, त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूस एवं आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल लगाने व यातायात परिवर्तन कर आमजन को सूचित करने, मूर्ति विसर्जन के दौरान तालाब, नदी इत्यादि विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था लगाने, गहराई मे न जाने के संबंध मे आमजन को अवगत कराने, डूबने से बचाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये। आगामी त्यौहारों दशहरा, ईद, दीपावली इत्यादि के दौरान बाजारों/मार्केट मे पुलिस व्यवस्था लगाई जाकर पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अपराधों की समीक्षा पर हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार के अपराधों में अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने एवं उनमें गुणवत्ता पूर्ण विवेचना कर आरोपी को सजा दिलाने हेतु निर्देश दिये गये। इसी प्रकार संपत्ति संबंधी अपराधों जैसे लूट, चोरी, नकबजनी इत्यादि जिनमें आरोपी का पता नही चला है उन प्रकरणों की समीक्षा आरोपियों/गैंग को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। गुण्डें बदमाशा पर निगाह रखने एवं उन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने, फरार अपराधियों, फरार वारंटियों को अभियान चलाकर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति पर घटित अपराधों के संबंध मे जोन मे की गई कार्यवाही की समीक्षा पर इनके आरोपियों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने तथा राहत राशि दिलाये जाने के निर्देश दिये गये।

चिन्हित अपराधों की समीक्षा करने पर वर्ष 2022 मे जोन मे कुल 104 निर्णय मे से 73 अपराधो मे सजायाबी होना पाया गया। चिन्हित अपराधों की तत्परता से विवेचना करने एवं न्यायालय विचारण मे लंबित चिन्हित अपराधों की प्रतिदिन की मॉनिटरिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

यातायात दुर्घटनाओं की समीक्षा कर इनमें कमी लाये जाने हेतु जिले में घटित यातायात दुर्घटनाओं का विश्लेषण, वर्गीकरण कर इनके कारणों को ज्ञात कर उनका निराकरण, संबंधित विभाग/एजेंसी से समन्वय कर कराये जाने के निर्देश दिये गये। नशीले पदार्थ केे सेवन के खिलाफ, सायबर क्राईम रोकने, यातायात दुर्घटना रोकने हेतु जिलों मे जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गये।

अवैध मादक पदार्थ गांजा, स्मैक, प्रतिबंधित नशीली दवा अनाधिकृत रूप से बेचने/खरीदने/उपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही कर इनके प्रकरणों का शीघ्र विचारण कराया जाकर सजा दिलाने के संबंध मे निर्देश दिये गये।

सी.एम. हेल्पलाईन मे दर्ज एवं कार्यालय मे प्राप्त शिकायतो की समीक्षा कर शिकायतकर्ता से चर्चा करने, इनके शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये। थाने मे आने वाले पीडित व्यक्ति, शिकायतकर्ता एवं आम जनता से संवेदनशील व्यवहार कर उनकी रिपोर्ट सहानुभूतिपूर्वक सुनने, उनकी सूचना पर तत्परता से कार्यवाही कर उन्हे सुरक्षा का एहसास कराने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा गुम अव्यस्क बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु दिनांक 01.08.2022 से 15.09.2022 तक ‘‘ऑपरेशन मुस्कान‘‘ चलाया जाकर जिलो मे लंबित गुम अव्यस्क बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी करने के लिये हर संभव प्रयास करने हेतु निर्देश दिये गये थे। पुलिस अधीक्षक जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, सिवनी एवं नरसिहपुर के द्वारा अभियान के दौरान सार्थक प्रयास कराते हुए, प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर गुम बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। गुम बालक/बालिकाओं के परिजनों से उनके संबंध पुनः जानकारी प्राप्त की गई। तकनीकी संसाधन, सायबर सेल की मदर ली गई। विवेचना मे आई साक्ष्य के आधार पुलिस टीम को विभिन्न स्थानों मध्य प्रदेश के अन्य जिलों मे तथा मध्य प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेश में भेजा गया। परिणामस्वरूप जबलपुर जोन के जिलों मे कुल 240 गुम बालक/बालिकाओं को दस्तयाब किया गया, जिनमे बालिका-191, बालक-49 है। जिला जबलपुर-96, कटनी-55, सिवनी-34, छिंदवाडा-29 एवं नरसिंहपुर-26 गुम बालक /बालिकाओं को दस्तयाब किया गया। जोन मे दस्तयाबी में 35 बालक/बालिकाओं को अन्य प्रदेशों जहॉ-जहॉ उनके होने की सूचना प्राप्त हुई जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, दिल्ली, आंधप्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर मे विशेष पुलिस टीम को भेजकर दस्तयाब किया गया। वही 23 बालक/बालिकाओं को मध्य प्रदेश में जबलपुर जोन के बाहर के जिलों जैसे इंदौर, राजगढ, दमोह, भोपाल, रायसेन, बैतूल, हरदा, सागर, इत्यादि स्थानों पुलिस टीम के द्वारा दस्तयाब किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केस डायरी अथवा विवेचक/थाना प्रभारी को बुलाये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया कि ऐसी स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक के संज्ञान मे जानकारी लाकर माननीय न्यायालय मे उपस्थित हो, जिससे पुलिस अधीक्षक संबंधित प्रकरण की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल निर्देश जारी कर, तामीली कराया जाना सुनिश्चित कर सके। संबंधित पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करे कि वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वांछित प्रकरण के संबंध मे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर, समस्त दस्तावेजों के साथ माननीय न्यायालय मे समय से पूर्व उपस्थित होवें तथा शासकीय अधिवक्ता को प्रकरण से संबंधित तथ्यों के संबंध मे अवगत करावें। इसी प्रकार एम.सी.आर.सी./सी.आर.ए. (जमानत संबंधी) प्रकरणों मे केस डायरी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा तलब किये जाने पर संबंधित अनु.अधि.पु./न.पु.अ. एवं थाना प्रभारी की जिम्मेदारी नियत करने हेतु निदेशित किया गया कि वह संबंधित अपराध की विवेचना/केस डायरी का अवलोकन कर, समीक्षा कर एवं न्यायालय विचारण की स्थिति को ज्ञात कर, प्रतिवेदन बनाकर समस्त दस्तावेजो के साथ को माननीय उच्च न्यायालय समय से पूर्व केस डायरी प्रेषित करें।

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