37.1 C
Bhopal
April 24, 2024
ADITI NEWS
सामाजिक

नरसिंहपुर,मंत्री श्री प्रेमसिंह पटैल ने की जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा

मंत्री श्री प्रेमसिंह पटैल ने की जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा

नरसिंहपुर।प्रदेश के पशु पालन एवं डेयरी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटैल ने जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में मंत्री श्री पटैल ने निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। बीपीएल सूची में नाम जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास के आवेदनों के निराकरण पर विशेष फोकस किया जाये। अपात्रों का नाम हटाने की कार्रवाई की जावे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण- संबल योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से किया जावे।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान जिले में अब तक लगाये गये शिविरों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में प्रस्तावित 486 शिविरों में से 317 शिविर लगाये जा चुके हैं। इन शिविरों में अब तक 59 हजार 918 आवेदन प्राप्त हुये हैं। इनमें से 59 हजार 897 आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर लिये गये हैं। प्राप्त आवेदनों में से 19 हजार 941 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

मंत्री श्री पटैल ने ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शिविरों की प्रगति की जानकारी ली। श्रम पदाधिकारी ने पंचायतवार जानकारी दी। श्री पटैल ने कहा कि अस्वीकृत आवेदनों में संबंधित व्यक्ति को अस्वीकृति का कारण भी बताया जाये।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य, एसडीएम, संबंधित विभागों के जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का लाभ लें

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना संचालित की जा रही है।

योजना के लिए ऐसे व्यक्ति जो मप्र के मूल निवासी हों और उनकी आयु 18 से 55 वर्ष तक हो। इस येाजना के लिए शैक्षणिक योग्यता या जाति का कोई बंधन नहीं है। योजना में ग्रामीण प्रवासी श्रमिक/ एसईसीसी 2011/ आजीविका मिशन/ तेजश्वनी परियोजना में गठित समूह के सदस्य, पीडीएस कार्डधारी व गरीब पात्र होंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड व आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर, समग्र नम्बर, ईडबल्यूएएम आईएफएससी कोड सहित बैंक खाता नम्बर संलग्न करना होंगे। योजना के लाभ के स्वीकृति प्रदाता अधिकारी में प्रस्तावित संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक हैं।

पूर्व में यह योजना जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक की थी, वर्तमान में मार्च 2024 तक दो वर्ष के लिए विस्तारित की गई है। यह योजना मप्र के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी एवं इसमें गरीब ग्रामीण वर्ग के लघु व्यापारी शामिल रहेंगे। इस योजना के तहत 10 हजार रूपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित कराना, उद्यमियों को व्यापार- व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग करना, ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश शासन द्वारा 14 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी। आरंभिक स्थगन तीन माह का होगा। इसके बाद अदायगी एक वर्ष में की जायेगी। तत्पश्चात नियमानुसार हितग्राही द्वारा ब्याज देय होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत पंजीयन ऑनलाइन किये जाते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड- मछुआ योजना का लाभ लें

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में मत्स्य विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड- मछुआ योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना में पात्र मछुआरों को मत्स्य पालन/ मत्स्याखेट/ मत्स्य विक्रय की समस्त गतिविधियों के आवर्ती व्यय के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना में मत्स्य पालक/ फुटकर मत्स्य विक्रेता/ नदियों में मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों/ विभागीय योजनाओं से लाभांवित हितग्राही/ तालाब जलाशयों के पट्टाधारक व्यक्ति/ समूह व समिति से जुड़े व्यक्ति पात्र होंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, तालाब स्वामित्व के दस्तावेज, आईएफएससी कोड सहित बैंक खाता क्रमांक और पूर्व केसीसी के दस्तावेज- अगर लागू हो, संलग्न करना होंगे। इस योजना के लाभ का स्वीकृति प्रदाता अधिकारी संस्था प्रबंधक/ अध्यक्ष व प्रशासक हैं।

पात्र व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड- पशुपालन योजना का लाभ लें

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में पशु पालन विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड- पशुपालन योजना संचालित की जा रही है।

योजना का उद्देश्य पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशु पालकों को कार्यशील पूंजी, अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हुए पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना में सभी वर्ग के पशुपालक पात्र हैं।

आवेदक को आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, तीन फोटो और भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करना होंगे।

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वर्ष 2022- 23 में निर्धारित प्रति पशु वित्त मान देशी गाय 15 हजार रूपये, भैंस/ संकर गाय 18 हजार रूपये, लेयर पक्षी 800 रूपये, ब्रायलर पक्षी 200 रूपये, भेड़ बकरी तीन हजार रूपये और सूकर 4600 रूपये। किसानों को अधिकतम राशि 1.60 लाख रूपये तक कार्यशील पूंजी के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों/ केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार केसीसी उपलब्ध कराये जाने पर ब्याज अनुदान और पशु पालकों से अल्पकालीन ऋण किफायती दर 7 प्रतिशत पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध होगी। जो पशुपालक अल्पकालीन ऋण नियमित रूप से अदा करने उनको 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्राप्त होगा।

पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लें

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में बैंक एवं संस्थागत वित्त द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना संचालित की जा रही है।

योजना का लाभ बैंक खाताधारक 18 से 50 वर्ष के आायु समूह के उन सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो- डेबिट के लिए अपनी सहमति दी हो।

इस योजना में दो लाख रूपये का जीवन कवर एक जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है और यह नवीकरणीय है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में दो लाख रूपये का जोखिम कवरेज है। इसका प्रीमियम 436 रूपये प्रति वर्ष है, जो अभिदाता द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज के लिए 31 मई या उससे पूर्व उनके बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो- डेबिट किया जाता है। इस योजना का प्रस्ताव जीवन बीमा निगम तथा अन्य जीवन बीमाकर्ता, जो इस प्रयोजन से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्ति करके तथा बैंकों से समझौता करके इन्हीं शर्तों पर इस उत्पाद का प्रस्ताव करने के लिए इच्छुक हो, द्वारा किया जाता है।

Aditi News

Related posts