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March 28, 2024
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नरसिंहपुर जिले के प्रमुख समाचार

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की 1477 लाड़ली बेटियों को अंतरित की 1.85 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि

नरसिंहपुर में हुआ लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम

नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह के तहत आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों के क्रम में लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉलेज में प्रवेश लेने वाली प्रदेश की 1477 लाड़ली बेटियों को एक करोड़ 85 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। यह राशि रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान अंतरित की गई। इस योजना में लाड़लियों को उच्च शिक्षा के लिए पहली बार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है।

      लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम मप्र महिला वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) श्रीमती अमिता चपरा, लोकसभा सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह, विधायक श्री जालम सिंह पटैल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति काकोड़िया, कलेक्टर श्री रोहित सिंह, श्री अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता ठाकुर की मौजूदगी में पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के ऑडिटोरियम में बुधवार को किया गया। यहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे मौजूद लोगों ने देखा व सुना।

      कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने सरस्वती पूजन, कन्या पूजन व दीप प्रज्जवलित कर किया। इस मौके पर मध्यप्रदेश गान का गायन किया गया। इस दौरान व्यंजन एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में पहले तीन स्थान पर रहे प्रतिभागियों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर समीक्षा नेमा, द्वितीय स्थान पर अर्जिता नेमा व तृतीय स्थान पर शिरीना राजपूत रहीं। व्यंजन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर सावलरानी की ज्योति कुर्मी, द्वितीय स्थान पर महमदपुर की हेमवती साहू एवं तृतीय स्थान पर गड़रिया की रतन गोल्हानी रहीं।

      कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह ने लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 की प्रदेश में शुरूआत करने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। कॉलेज में प्रवेश लेने पर अब लाड़ली बेटियों को 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि पहले बेटियों के जन्म पर अभिभावक चिंता करते थे। मुख्यमंत्री के प्रयास से अब इस स्थिति में बदलाव आया है। अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते। बेटियां तरक्की करें और शिक्षित हों, इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्लेटफार्म तैयार किया है। सबसे बड़ा कर्त्तव्य एवं चुनौती माता- पिता के सामने है कि वे अपनी बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। उन्हें स्कूल जरूर भेंजे। शासन द्वारा उपलब्ध किये जा रहे संसाधनों का लाभ लें। उन्होंने बेटियों से आग्रह किया कि वे अपनी रूचि के अनुसार खेलों में भाग लें।

      विधायक श्री जालम सिंह पटैल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरूआत की है। अब तक प्रदेश में 43 लाख से अधिक लाड़लियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बेटियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें लागू की हैं। मेधावी छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा और लेपटॉप की व्यवस्था की गई है। बलिका सशक्तिकरण की योजनाओं के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। समाज में बेटियों के प्रति सोच बदली है और उनका सम्मान बढ़ा है। उन्होंने बेटियों से आग्रह किया कि वे आगे बढ़कर नेतृत्व करें और जीवन में प्रगति लायें।

      इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, अपर कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य, महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति श्रीमती लक्ष्मी पटैल, जिला पंचायत सदस्य श्री सीताराम नामदेव, श्रीमती संध्या कोठारी, श्रीमती निशा सोनी, ठा. राजीव सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती मोहिनी जाधव, मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह के नोडल अधिकारी व जिला समन्वयक मप्र जन अभियान परिषद श्री जय नारायण शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलायें व बालिकायें मौजूद थी। कार्यक्रम का संचालन श्री दीपक अग्निहोत्री ने किया।

बैंकिंग क्षेत्र में जागरूकता के लिए 30 नवम्बर तक होगा शिविरों का आयोजन

नरसिंहपुर। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर जिला अग्रणी बैंक के अंतर्गत विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोगों को बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूक करने के लिए राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान एक नवम्बर से चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में जिला, विकासखंड व ग्राम स्तर पर 30 नवम्बर तक शिविर लगाये जायेंगे। ये शिविर बैंक शाखाओं, कृषि उपज मंडी, स्कूल, कॉलेज, ग्राम चौपाल, ग्राम पंचायतों और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जायेंगे। पहला शिविर 3 नवम्बर को मुंगवानी में आयोजित किया जायेगा। यह शिविर एलडीएम के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंगवानी शाखा द्वारा आयोजित किया जायेगा। शिविर में विभिन्न बैंकों की शाखाओं की सहभागिता से बैंकिंग संबंधी जानकारी दी जायेगी। यह जानकारी अग्रणी जिला प्रबंधक श्री जयदेव विश्वास ने दी है।

ओवर लोडिंग पर दो वाहन जब्त

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्री रोहित सिंह के मार्गदर्शन में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा परिवहन नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को ओवर लोडिंग एवं परिवहन नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

      इस सिलसिले में वाहन क्रमांक जीजे 08 एयू 9179 एवं जीजे 08 एयू 6492 को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। जब्त वाहनों को थाना चीचली में खड़ा कराया गया है। यह जानकारी जिला परिवहन अधिकारी श्री जितेन्द्र शर्मा ने दी है।

आदतन अपराधी मोहनलाल उर्फ गुड्डा रजक का जिला बदर

नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना स्टेशनगंज नरसिंहपुर अंतर्गत ग्राम भैंसा निवासी मोहनलाल उर्फ गुड्डा पिता चेतराम रजक को जिला बदर किया गया है। मोहनलाल उर्फ गुड्डा रजक को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने मोहनलाल उर्फ गुड्डा रजक को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि मोहनलाल उर्फ गुड्डा रजक के विरूद्ध अवैध रूप से कब्जे में शराब रखना, जुआ खेलना, सट्टा- पट्टी काटते मिलने आदि के 10 प्रकरण दर्ज हैं।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह”

जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन 4 नवम्बर को

एक जिला- एक उत्पाद दिवस का कार्यक्रम भी होगा।

नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार एक से 7 नवम्बर तक जिला एवं विकासखंड स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार 4 नवम्बर को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय स्वरोजगार/ रोजगार मेले का आयोजन प्रात: 10 बजे से जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जाएगा। इसी दिन ओडीओपी- एक जिला- एक उत्पाद दिवस का कार्यक्रम भी होगा, इसमें स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल भी लगेंगे।

रोजगार मेले में शासन की विभिन्न स्वरोजगारमूलक योजनाओं के ऋण स्वीकृति व वितरण के पत्र हितग्राहियों को वितरित किये जायेंगे। साथ ही स्वरोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। मेले में प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें ऑफर लेटर भी वितरित किये जायेंगे। रोजगार मेले में शिवशक्ति ग्रुप ऑफ कम्पनी जबलपुर, हेल्थ अनबॉक्स लिमि., स्टार हेल्थ लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी नरसिंहपुर, ट्रेक्टर मैकेनिक के.वी.के. जबलपुर, एडूवेंचर लर्निंग भोपाल समेत अन्य प्रतिष्ठित कम्पनियां शामिल होंगी।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया है कि इच्छुक आवेदक अपने सभी दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में आकर शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यदि जिले के निजी क्षेत्र के नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वे भी मेला स्थल पर अपना स्टाल लगाकर आवश्यकतानुसार बेरोजगार युवाओं का चयन कर सकते हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न कम्पनियों द्वारा प्लेसमेंट किया जायेगा और एक जिला एक उत्पाद के तहत विभिन्न गतिविधियां होंगी। विभिन्न विभागों व बैंक की योजनाओं के स्टाल भी लगाये जायेंगे।

प्रभारी सहायक संचालक उद्यान ने एक जिला- एक उत्पाद- ओडीओपी दिवस के कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया है।

आदतन अपराधी गुड्डू उर्फ कृष्णकुमार साहू का जिला बदर

नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना मुंगवानी अंतर्गत ग्राम गोरखपुर निवासी गुड्डू उर्फ कृष्णकुमार साहू पिता मुन्नालाल साहू को जिला बदर किया गया है। गुड्डू उर्फ कृष्णकुमार साहू को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने गुड्डू उर्फ कृष्णकुमार साहू को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि गुड्डू उर्फ कृष्णकुमार साहू के विरूद्ध अवैध शराब रखे मिलना, गंदी गालियां देकर, मारपीट कर चोट पहुंचाना व जान से मारने की धमकी देना, बुरी नियत से पल्लू खींचना व मारपीट करना, रात्रि के समय घर में घुसकर बुरा काम करने आदि के 11 प्रकरण दर्ज हैं।

आदतन अपराधी विष्णु अग्रवाल का जिला बदर

नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना सुआतला अंतर्गत ग्राम सरसला निवासी विष्णु अग्रवाल पिता हरिचरण अग्रवाल को जिला बदर किया गया है। विष्णु अग्रवाल को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने विष्णु अग्रवाल को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि विष्णु अग्रवाल के विरूद्ध अवैध रूप से शराब रखे मिलना, सिर में लाठी मारना, गालीगलौच, मरपीट एवं जान से मारने की धमकी देना, रास्ता रोककर गंदी गालियां देकर मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने आदि के 13 प्रकरण दर्ज हैं।

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