नरसिंहपुर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने निर्देशित किया है कि जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से संचालित शासन की विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिये। जनपदों के सीईओ व नगरीय निकायों के सीएमओ यह सुनिश्चित करें। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/ जीआरएस और वार्ड प्रभारी की होगी। एक एमआर दिव्यांग को पेंशन योजना का लाभ देने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत डोभी के ग्राम पंचायत सचिव एवं जीआरएस को निलंबित करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि दिव्यांग को एक साल में मिलने वाली पेंशन की राशि का भुगतान ग्राम पंचायत सचिव के खाते से किया जाये। कलेक्टर ने सोमवार को समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली।
कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वे टीएल बैठक में प्रात: 10.30 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। बैठक में विलम्ब से आने वाले अधिकारी जरूरतमंदों के उपयोग के लिए रेडक्रास में दो कम्बल और अनुपस्थित अधिकारी 4 कम्बल सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी को देंगे। सोमवार को समय सीमा की बैठक में विलम्ब से आने वाले 4 अधिकारियों को दो- दो कम्बल प्रदान करने के निर्देश दिये गये।