नवोदय विद्यालय बोहानी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
गाडरवारा / म.प्र . राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय , श्री एम ० के ० शर्मा , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय सचिव श्री विवेक बुखारिया , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के समन्वयन से तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा में सुबह 10:00 बजे नवोदन विद्यालय स्कूल बोहानी , तहसील गाडरवारा में ” दिव्यांगजन दिवस ” विषय पर न्यायाधीश डॉ ० श्रीमति अंजली पारे , द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गाडरवारा की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा द्वारा किया गया । उक्त विधिक साक्षरता शिविर में डॉ ० श्रीमति अंजली पारे द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा बताया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिये भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है एवं न्यायाधीश महोदया द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तरह समान अवसर का अधिकार व अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है । साथ ही न्यायाधीश महोदया द्वारा विद्यार्थियों को एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थीयों के बीच उपस्थित होकर बच्चों की सामान्य भाषा में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विधिक प्रावधानों एवं किशोरावस्था के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम एवं दण्ड विधियों के महत्वपूर्ण उपबंध से विद्यार्थियों को विस्तार से समझाया गया एवं बच्चों को उत्साहित किया गया एवं इसके साथ – साथ उपस्थित विद्यार्थीगण को खेल – खेल में बालश्रम , मोटर व्हीकल एक्ट , आई.टी. एक्ट पर चर्चा कर अपराध को पहचानने एवं अपराध न करने के संकल्प को अपने जीवन में अमल करने के लिये प्रोत्साहित किया गया । उक्त कार्यक्रम का मंच संचाचन विद्यालय के श्री मनीष सिंह सोलंकी सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा किया गया एवं विधिक साक्षरता शिविर पश्चात् आभार प्रदर्शन श्री सुरेश अग्रवाल उप प्राचार्य द्वारा किया गया । उक्त शिविर में विद्यालय से श्रीमति राशी अग्रवाल प्राचार्य एवं समस्त स्टॉफ की उपस्थिति रही ।