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April 19, 2024
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नरसिंहपुर के प्रमुख समाचार

कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक

नरसिंहपुर।कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन की 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण भी सुनिश्चित किया जावे। इन शिकायतों के निराकरण में निम्न गुणवत्ता वाले शब्दों का उपयोग नहीं किया जावे।

कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अंतर्गत नक्शा सुधार एवं नामांतरण से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत किये गये कार्यों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जावे। नलजल योजना के अंतर्गत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन पूर्ण होने के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला योजना अधिकारी को दिये। नलजल योजना के तहत बिजली बिल ग्राम पंचायत को समय पर दिये जायें। सभी सीएमओ संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य बाजार, मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने श्रम विभाग से संबंधित योजनाओं के व्यापक प्रचार- प्रसार पर जोर दिया और श्रम सप्ताह मनाये जाने की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने वर्ष 2022- 23 के उपार्जन कार्य, ई- केवायसी व मोबाइल सीडिंग रिपोर्ट और सुगर मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान और आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम सुगर मिलों द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान की समीक्षा के लिए साप्ताहिक बैठक आयोजित करें।

कलेक्टर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां की जानकारी ली और जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक, स्थानीय बोली में कार्यक्रम, गीत, प्रतियोगिता, दीवार लेखन आदि कराने की बात कही।

कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों के निरीक्षण की जनपदवार जानकारी सीईओ से ली। इस संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि पीएचई के एई जहां- जहां भ्रमण करें, उसकी रिपोर्ट सीईओ जिला पंचायत को दें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का निरीक्षण संबंधित एसडीएम द्वारा किये जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह 5 सड़कों का निरीक्षण कर एसडीएम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, अपर कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

माह नवम्बर की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें अनिराकृत रहने पर अधिकारियों पर लगा जुर्माना

नरसिंहपुर। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा सोमवार को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की गई। इसमें माह नवम्बर 2022 की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें अनिराकृत एवं अनअटेंडेंट रहने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि रेडक्रास के खाते में जमा करने के निर्देश दिये।

जिन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा विभाग श्री एके दुबे पर 1500 रुपये, कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा विभाग श्री सुमित पाठक पर 4500 रुपये, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री शंकर पटैल पर 2 हजार रुपये, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग विकासखंड चिकित्सा अधिकारी गोटेगांव डॉ. एसएस धुर्वे पर 1500 रुपये, वाणिज्यक कर अधिकारी सुश्री दुर्गेश पटैल पर 500 रुपये, डीपीसी श्री शिवकुमार कोष्टी पर 500 रुपये शामिल हैं।

आदतन अपराधी लोचन लोधी का जिला बदर

नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना ठेमी अंतर्गत महादेव पिपरिया के निवासी लोचन पिता ठाकुर लोधी को जिला बदर किया गया है। लोचन लोधी को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने लोचन लोधी को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में 6 माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि लोचन लोधी के विरूद्ध गंदी गालियां देकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने, एकराय होकर गाली- गलौच कर मारपीट करने, अवैध रूप से आग्नेश शस्त्र रखने आदि के 6 प्रकरण दर्ज हैं।

10 जनवरी को आयोजित होने वाली जनसुनवाई गोटेगांव में

नरसिंहपुर।कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना की उपस्थिति में जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार 10 जनवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से जनपद पंचायत कार्यालय गोटेगांव के सभाकक्ष में होगी।

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