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April 19, 2024
ADITI NEWS
क्राइम

आदतन अपराधी संदीप उर्फ सोनू महोबिया तथा श्रीकांत समद के द्वारा बंध पत्र का उल्लंघन करने पर थाना खमरिया पुलिस ने 122 जा.फौ. के तहत कार्यवाही हेतु एस.डी.एम. रांझी के समक्ष किया प्रतिवेदन प्रस्तुत

आदतन अपराधी संदीप उर्फ सोनू महोबिया तथा श्रीकांत समद के द्वारा बंध पत्र का उल्लंघन करने पर थाना खमरिया पुलिस ने 122 जा.फौ. के तहत कार्यवाही हेतु एस.डी.एम. रांझी के समक्ष किया प्रतिवेदन प्रस्तुत

प्रस्तुत प्रतिवेदन पर एस.डी.एम. रांझी ने संदीप उर्फ सोनू महोबिया तथा श्रीकांत समद का गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराने हेतु किया आदेशित*

खमरिया पुलिस द्वारा संदीप उर्फ सोनू महोबिया तथा श्रीकांत समद को गिरफ्तार कर कराया गया केंन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध

 

*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियें एवं थाना प्रभारियों को आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये सभी को बाउंड ओवर कराने तथा बंधपत्र का उल्लंघन करने पर धारा 122 जा.फो. के तहत कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात श्री प्रदीप कुमार शेण्डे एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम.पी. प्रजापति के मार्ग निर्देशन में अनुभाग के थाना प्रभारियों के द्वारा आदतन अपराधियो के विरूद्ध उनके आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये धारा 107, 116 जाफौ, 110 जॉफौ, जिला बदर, एन.एस.ए. की कार्यावाही की गयी है।

थाना प्रभारी खमरिया सुश्री निरूपा पाण्डे ने बताया कि संदीप उर्फ सोनू महोबिया पिता गोविंद महोबिया उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सोनपुर खमरिया एवं श्रीकांत समद पिता राजेश समद उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मटामर थाना खमरिया दोनो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हैैं, संदीप उर्फ सोनू महोबिया विरूद्ध 11 अपराध अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट, सट्टा के एवं श्रीकात समद के विरूद्ध 3 अपराध हत्या का प्रयास, मारपीट के प्रकरण पंजीबद्ध है। दोनों के द्वारा आये दिन घटना कारित की जा रही थी, आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये दोनो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु 107,116(3), 151 जा.फौ. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये प्रतिवेदन अनुविभागीय दण्डाधिकारी रांझी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

 

अनुविभागीय दण्डाधिकारी रांझी द्वारा संदीप उर्फ सोनू महोबिया तथा श्रीकांत समद को परिशांति एवं सदाचार बनाये रखने के लिये बंधपत्र निष्पादित किया गया था,।

दोनों के द्वारा बंधपत्र का उल्लंघन करने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी रांझी के समक्ष धारा 122 जाफो के तहत कार्यवाही करते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी रांझी द्वारा संदीप उर्फ सोनू महोबिया तथा श्रीकांत समद का गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर संदीप उर्फ सोनू महोबिया तथा श्रीकांत समद को विधिवत गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल मे निरूद्ध कराया गया है।

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