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April 25, 2024
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नरसिंहपुर जिले में 8 मई तक कोरोना कर्फ्यू

नरसिंहपुर । कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रदेश में कोविड- 19 प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों से हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड- 19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों के अनुसार जिले में कोरोना की महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए भारतीय दंप्रसं 1973 की धारा 144 के तहत 30 अप्रैल तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। अब नवीन आदेश जारी कर कोरोना कर्फ्यू को 8 मई 2021 की प्रात: 6 बजे तक के लिये बढ़ा दिया गया है।  
         जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके बचाव एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य हित में क्राईसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से विचार विमर्श के अनुसार अपर जिला दंडाधिकारी श्री मनोज ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश को आगे बढ़ाते हुये कोरोना कर्फ्यू 8 मई 2021 को प्रात: 6 बजे तक लागू करने का नवीन आदेश जारी किया है।
         जारी आदेश के अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठान जिम, स्वीमिंग पूल, स्पा, बारातघर (मैरिज गार्डन), सिनेमाघर  शॉपिंग माल पूर्णत: बंद रहेंगे। नर्मदा/ अन्य नदियों के तटों में सामूहिक स्नान एवं सार्वजनिक कार्यक्रम वर्जित्‍ रहेंगें। अंतिम/ शव यात्रा में सिर्फ 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू से छूट प्राप्त सभी दुकान/ कार्यालयों में साबुन/ हैंडवास से हाथ धोने एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था रखी जावेगी एवं क्रय- विक्रय/ माल सप्लाई के समय सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आकस्मिक सेवाओं में लगे हुए सभी चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों में एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी, किन्तु मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छूट रहेगी। जिले में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैं, वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायेंगे। अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर राज्य शासन के शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं।
         आईटी कम्पनियों, बीपीओ/ मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे। जो 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे वर्क फ्राम होम करेंगे। ऑटो, ई- रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। सामाजिक/ राजनैतिक/ खेलकूद/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा।
   किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से जारी रखा जावे एवं किराना व्यापारी सिर्फ होम डिलेवरी के माध्यम से सामग्री प्रदाय करेंगे। माइक्रो कंटेंमेंट एरिया घोषित क्षेत्रों में से निवासरत व्यक्तियों का आना- जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
   विभिन्न गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। इनमें अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन, सभी स्वास्थ्य सुविधाओं शासकीय/ निजी अस्पताल/ नर्सिंग होम/ मेडिकल स्टोर्स तथा एम्बुलेंस का संचालन। मिल्क्‍ पार्लर एवं दूध विक्रेता/ डेरी।  सब्जी विक्रेता जिसमें साइकल/ हाकर एवं हाथ ठेले शामिल हैं। समाचार पत्रों की सप्लाई। शादी विवाह में सिर्फ वर पक्ष से 5 व्यक्ति एवं वधू पक्ष से 5 व्यक्ति ही शामिल हो
सकेंगे। इसकी सूचना विधिवत् संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से देना होगी। उद्योग एवं फेक्ट्रियों के संचालन में लगे अधिकारी/ कर्मचारियों का आवागमन, घरेलू रसोई गैस‍ सिलेंडर का अधिकृत गैस ऐजेंसियों से हाकर द्वारा वितरण। परीक्षा केन्द्रों पर आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी व अधिकारीगण, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक- कर्मी, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकानें सभी बैंक एटीएम, जीवन बीमा, बिजली वि‍भाग, कृषि उपज मंडी, उपार्जन कार्य। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक के कर्मी एवं स्थानीय नगरपालिका/ नगरपरिषद के अधिकारी/ कर्मचारियों का आवागमन एवं कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में लगाये गये अधिकारी/ कर्मचारी। बस स्टेंड एवं रेलवे स्टेशन से आने- जाने वाले नागरिक तथा उनका स्टाफ। आईटी कम्पनियां, टेलीफोन/ मोबाइल टावर के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट। पोस्ट ऑफिस तथा कोरियर/ एमेजान आदि के कर्मचारी। कृषि कार्य हेतु घर से खेत तक आने- जाने वाले नागरिकों को छूट रहेगी। ऐस निर्माण कार्य‍ जिनके मजदूर उसी परिसर में रहते हैं इनके व्यवस्था की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की होगी, शासकीय विकास कार्य।
         उक्त छूट प्राप्तकर्ता कोरोना से बचाव के सभी साधन रखेंगे। मास्क पहनेंगे, संस्थान में सेनेटाइजर/ हाथ धोने की सुविधा रहेगी और दो गज की दूरी पर गोले भी बनाने होंगे।
               इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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