नरसिंहपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये विभिन्न जिलों में प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन के लिए पृथक- पृथक दरें प्रचलित हैं। संपूर्णं प्रदेश में कोविड- 19 के संक्रमित मरीजो के परिवहन की दरों को एक समान रखे जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा एक आदेश जारी कर कोविड- 19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए प्राइवेट एंबुलेंस की दरों का निर्धारण किया गया है।
इस सिलसिले में जारी आदेश के मुताबिक एएलएस एंबुलेंस द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किमी के लिए 500 रूपये एवं तत्पश्चात 25 रूपये प्रति किमी और ग्रामीण क्षेत्र के लिये प्रथम 20 किमी हेतु 800 रूपये एवं तत्पश्चात 25 रूपये प्रति किमी की दर निर्धारित की गयी है। बीएलएस एंबुलेंस द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किमी के लिये 250 रूपये एवं तत्पश्चात 20 रूपये प्रति किमी और ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम 20 किमी के लिये 500 रूपये एवं तत्पश्चात 20 रूपये प्रति किमी की दरें निर्धारित की गयी हैं।