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March 28, 2024
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नरसिंहपुर जिले के खास समाचार

आदतन अपराधी दीपक केवट का जिला बदर
नरसिंहपुर, मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार तेंदूखेड़ा थाना के ग्राम भामा के निवासी दीपक केवट पिता कन्हैयालाल केवट को जिला बदर किया गया है। दीपक केवट को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
         जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने दीपक केवट को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में 6 माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
         उल्लेखनीय है कि दीपक केवट के विरूद्ध पुलिस बल के साथ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, शासकीय सम्पत्ति को हानि पहुंचाने, बगैर लायसेंस के शराब विक्रय करने आदि के 7 प्रकरण दर्ज हैं।

सर्पदंश से मृत्यु पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता

नरसिंहपुर । जिले के नरसिंहपुर अनुविभाग में सर्पदंश से मृत्यु होने के एक प्रकरण में मृतक के निकटतम वारिस को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री राधेश्याम बघेल ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6- 4 के प्रावधानों के तहत 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है।
          इस सिलसिले में जिले की नरसिंहपुर तहसील के ग्राम खमतरा की निवासी मुन्नीबाई पति हजारीलाल ठाकुर की मौजा डोकरघाट में सर्पदंश से 11 जून 2021 को मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस उनके पति हजारीलाल आत्मज बैशाखू ठाकुर को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

आदतन अपराधी सोनू विश्वकर्मा का जिला बदर
नरसिंहपुर, 14 जुलाई 2021. मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुंगवानी थाना के ग्राम बरहटा के निवासी सोनू उर्फ हेमराज पिता भगवानदास विश्वकर्मा को जिला बदर किया गया है। सोनू उर्फ हेमराज विश्वकर्मा को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
         जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने सोनू उर्फ हेमराज विश्वकर्मा को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में 6 माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
          उल्लेखनीय है कि सोनू उर्फ हेमराज विश्वकर्मा के विरूद्ध अवैध रूप से हथियार रखकर लोगों में दहशत फैलाने, गाली- गलौच करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने जैसे 6 प्रकरण दर्ज हैं।

आदतन अपराधी गजेन्द्र सिंह लोधी का जिला बदर
नरसिंहपुर, मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ठेमी थाना के ग्राम घाटपिंडरई के निवासी गजेन्द्र सिंह लोधी पिता टावल सिंह को जिला बदर किया गया है। गजेन्द्र सिंह लोधी को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
         जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने गजेन्द्र सिंह लोधी को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में 6 माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
         उल्लेखनीय है कि गजेन्द्र सिंह लोधी के विरूद्ध अवैध सट्टा संचालन जैसे 8 प्रकरण दर्ज हैं।

आदतन अपराधी संतोष लोधी का जिला बदर
नरसिंहपुर, मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ठेमी थाना के ग्राम तिंदनी के निवासी संतोष लोधी पिता डुल्लीचंद लोधी को जिला बदर किया गया है। संतोष लोधी को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
         जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने संतोष लोधी को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में 6 माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
          उल्लेखनीय है कि संतोष लोधी के विरूद्ध लगातार स्मैक विक्रय करने जैसे अमानवीय व समाज के लिए अभिशाप माने जाने वाले अपराध से संबंधित 6 प्रकरण दर्ज हैं।

उपचार के बाद जिले में 13 जुलाई तक 11 हजार 118 कोरोना मरीज हुये स्वस्थ
जिले का रिकव्हरी रेट 99.28 प्रतिशत
नरसिंहपुर, जिले में 13 जुलाई तक उपचार के बाद 11 हजार 118 कोरोना संक्रमित मरीज   स्वस्थ हो चुके हैं। जिले का रिकव्हरी रेट 99.28 प्रतिशत है। जिले में 12 जुलाई 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुई है तथा जिले में अब कोई भी एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज नहीं हैं। जिले में 13 जुलाई की स्थिति में विगत 24 घंटों में एक हजार 3 सैंपल लिये गये थे। जिले में 16 जनवरी 2021 से अब तक 3 लाख 7 हजार 892 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है।
   जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से 81 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जिले में अब तक 2 लाख 2 हजार 665 सैंपल लिए गए, एक लाख 88 हजार 748 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटिव व 1978 की रिपोर्ट रिजेक्ट हुई हैं। जिले में अभी तक कुल 11 हजार 199 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए और 11 हजार 118 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए।

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