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April 25, 2024
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नरसिंहपुर, नवागत कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक,विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की

नरसिंहपुर, 06 सितम्बर 2021. सोमवार को नवागत कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने जिले के प्रमुख विभागीय अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं आगामी 13 सितम्बर को कलेक्टर- कमिश्नर कांफ्रेंस के तहत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जाने वाली बैठक के बिंदुओं की समीक्षा की।

         बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत श्री सौरभ संजय सोनवणे, अपर कलेक्टर श्री मनोज ठाकुर, सहायक कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, एसडीएम सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

         कलेक्टर श्री सिंह ने मूंग खरीदी कार्य, एक जिला- एक उत्पाद, सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य विभाग, खाद्यान्न वितरण, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना फेस- 2, स्वास्थ्य विभाग, उद्यानिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, परिवहन विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, मध्यान्ह भोजन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सीएम हेल्पलाइन आदि की समीक्षा की।

लाड़ली लक्ष्मी योजना में   न हो किसी भी प्रकार की कोताही

   बैठक में कलेक्टर ने कहा कि परिवहन विभाग, गृह (पुलिस) विभाग एवं पंचायत विभाग के अधिकारी जिले में ट्रेक्टर- ट्रालियों पर रेडियम- स्टीकर, हाई- वे पर बैठने वाले मवेशियों के सींग में रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने का विशेष अभियान व्यापक स्तर पर चलायें। ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त ट्रेक्टर- ट्रालियों की सूची बनाकर भी इस कार्य को पूर्ण करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर विशेष फोकस करें एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना में प्रगति लायें, इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। जिले में निर्माण एजेंसियों द्वारा किये जा रहे कार्यों में तेजी लाई जाये। इसके लिए अधिकारी फील्ड पर रहे एवं निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग करते रहें। राजस्व विभाग के निर्माणाधीन भवनों का निर्माण तत्परता से किया जाये।

सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को अविलम्ब किये जायें पीपीओ वितरित

   कोषालय अधिकारी को निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि हर माह की 10 तारीख को जिला स्तर पर एवं संबंधित एसडीएम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जिनमें सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को पीपीओ वितरित किये जायें। पेंशन प्रकरणों में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने मेडिकल कैम्प आयोजित हो एवं इसकी जानकारी पूर्व से जिला पंचायत सीईओ को दी जाये। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना फेस- 2 के लिए नवीन पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के लिए ई- केवायसी में मिशन मोड पर कार्य किया जाये। इसके अलावा खाद्यान्न वितरण कार्य के लिए शतप्रतिशत आधार सीडिंग करवाई जाये। नवीन खाद्यान्न पात्रता पर्ची से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए हितग्राहियों से चर्चा कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकृत करवाने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी श्री राजीव शर्मा को बैठक में दिये।

बैठक में अधिकारी शालीन वेशभूषा में ही रहे मौजूद- कलेक्टर श्री सिंह

          बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण बैठकों में सभी सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पीएम फ्लेगशिप के तहत महत्वपूर्ण योजना है, इस पर विशेष ध्यान देकर संबंधित बैंकों से चर्चा कर हितग्राहियों को लाभांवित करें। इस कार्य में दो दिवस के भीतर प्रगति लाना सुनिश्चित करें। आयोजित की जाने वाली बैठकों में जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। यदि कोई अधिकारी बैठक में किसी कारणवश उपस्थित न हो पाये, इसकी पूर्व जानकारी पृथक से दी जाये। विभागों में प्रत्येक माह किये जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी पहले से दी जाये। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों में अधिकारी शालीन वेशभूषा में ही शामिल हों। जिले में जनअभियान परिषद लगातार सक्रिय रहकर कार्य करे।

         बैठक में कलेक्टर ने पौधरोपण करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत बनाये जाने वाले हर आवास में एक पौधा रोपित किया जाये। इसके अलावा सार्वजनिक भूमि पर उपलब्ध स्थान का उपयोग कर इस कार्य को प्राथमिकता दी जाये। इसी तरह के प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में भी किये जायें। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले की रैंक बेहतर हो, इसके लिए विभाग गंभीरता एवं सक्रिता से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण समय सीमा के भीतर करना सुनिश्चित करें, जिससे जिले की रैंक को वांछित प्रगति मिले।

समा.क्र. 95/ 3313/ राहुल वासनिक

जिला दंडाधिकारी द्वारा धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहारों के लिये धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

नरसिंहपुर, 06 सितम्बर 2021. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुये धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहारों के मद्देनजर एक सितम्बर 2021 को नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसी क्रम में  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने दंप्रसं 1973 की धारा 144 के तहत आगामी आदेश तक के लिए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

         इस सिलसिले में जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिमा/ ताजिये (चेहल्लुम) के लिये पंडाल का अधिकतम आकार 30 गुणा 45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से सलाह दी गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिसमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/ दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके। आयोजकों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी कि झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं/ दर्शकों की भीड़ जमा नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।

         मूर्ति/ ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति करेगी। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिये अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। यह अनुमति लिखित में आयोजकों द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी से आवश्यक रूप से लेना होगी। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिये निर्धारित स्थानों का चयन किया गया है। इन चयनित स्थानों पर ही मूर्ति विसर्जन करना होगा।

         कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये धार्मिक/ सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिये सामूहिक चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। लाउड स्पीकर बजाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा।

         जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजिनक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिए झांकियों, पंडालों व विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु/ दर्शक को फेस कवर लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने ओर सेनेटाजर के उपयोग के साथ ही समय- समय पर राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।     

   इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

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