नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20-20 वर्ष का दोहरा सश्रम कारावास
नरसिंहपुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी पप्पू उर्फ विजय आ. पहलाद सिंह अहिरवार आयु 33 वर्ष, हाल निवासी ग्राम भौरगढ़, थाना सांईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर , अन्य पता ग्राम दिघावन, थाना देवरी, जिला रायसेन (म.प्र.) को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा- 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- जुर्माना तथा धारा- 3/4 की उपधारा(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- जुर्माना सें तथा भादवि की धारा 506 (भाग-दो) में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माना से दंडित किया गया।
अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र गाडरवारा में अपराध क्रमांक 00/2024 धारा 376, 376(3), 376(2)(एन), 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल)/6 के अंतर्गत देहाती नालसी लेखबद्ध की गई, जिसके आधार पर आरक्षी केन्द्र सांईखेडा में अपराध क्रमांक 75/2024 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की गई।