भोपाल। पटवारी प्रतिवेदन के कारण लंबित प्रकरणों में कार्यवाही के निर्देश,उदयपुरा के रीडर ,बरेली के कानूनगो और नायब नाज़िर की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
कमिश्नर श्री कवींद्र कियावत ने गुरुवार को रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज, गौहरगंज, बाड़ी, बरेली और उदयपुरा के तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण किया और पटवारियों के प्रतिवेदन के लंबित मामलों पर विशेष कार्यवाही करते हुए पटवारियों के विरुद्ध सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बरेली में लापरवाह कानूनगो और नायब नाज़िर तथा उदयपुरा के रीडर की एक एक वेतन वृद्धि रोकने के ए डी एम को निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि पटवारियों की साप्ताहिक बैठक नियमित हो और उनसे नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के प्रकरणों में अपेक्षित प्रतिवेदन का नोटिस दिया जाए।तीसरी बैठक में प्रतिवेदन नहीं देने वाले पटवारी को निलंबित करें।श्री कियावत ने मुख्यालय पर निर्धारित दिनों पर पटवारियों की उपस्थिति तथा शेष दिनों में प्रभार के गांवों में दौरा कर निर्धारित कार्य किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने गौहरगंज तहसील परिसर में पार्किंग, केंटीन,सहित पटवारियों की बैठक के लिए उपयुक्त सभाकक्ष तथा एम आई एस कक्ष बनाने के निर्देश दिए।उन्होंने तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे ग्राम पंचायतों में रेवेन्यू कोर्ट लगाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कर स्तिथि शून्य पर लाएं।उन्होंने गौहरगंज स्थित उप कोषालय को ओबेदुल्लागंज शिफ्ट किये जाने के निर्देश दिए।
बाड़ी तहसील के निरीक्षण के दौरान श्री कियावत ने कोर्ट में लंबित प्रकरणों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया।उन्होंने पटवारियों की बैठक की उचित व्यवस्था करने,भवन को व्यवस्थित करवाने के निर्देश दिए। श्री कियावत ने बरेली में तहसीलदार कोर्ट के अलावा महेश्वर और खरगौन नायब तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण किया।उन्होंने यहां नायब नाज़िर और कानूनगो की एक एक वेतन व्रद्धि रोकने के निर्देश दिए।श्री कियावत ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अपने अपने कोर्ट का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।उन्होंने पटवारियों के बस्तों की भी नियमित जांच करने के लिए कहा है। श्री कियावत ने सभी तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे कोटवार को सशक्त बनाये।उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कोटवारों को वर्दी के अलावा,डुग्गी,वल्लभ,आदि प्रदान करे।उन्होंने कोटवारों की परेड भी आयोजित करने कहा है।उन्होंने कोटवारों के भूमि विवाद निबटाने,उन्हें के सी सी दिलाने के अलावा 65 वर्ष को उम्र पूरी कर चुके कोटवारों के परिवारजन को कोटवार पदस्थ करने के निर्देश दिए।