28.4 C
Bhopal
January 23, 2025
ADITI NEWS
सामाजिक

3 वर्षिय बेटी के गले में धारदार हथियार से हमला कर हत्या के प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

थाना माढोताल अंतर्गत पिता व 3 वर्षिय बेटी के गले में धारदार हथियार से हमला कर हत्या के प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

थाना माढोताल अंतर्गत दिनांक 30.06.2020 को आरोपी शंकर गोण्ड उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम आगासोद थाना माढोताल के द्वारा सुशील कुमार गौण्ड उम्र 35 वर्ष तथा कुमारी संजना गौण्ड उम्र 04 वर्ष दोनो निवासी ग्राम आगासौद को घर में धारदार हथियार से हत्या करने पर थाना माढोताल में अप. क्र. 343/20 धारा 449, 302 भादवि के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

 

पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित किया गया एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मार्गदर्शन में विवेचक स.उ.नि. नेतराम चौधरी थाना माढोताल के द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पष््चात माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेण्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।

 

प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा की गई।

सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 02.12.2024 को माननीय न्यायालय श्री अरूण प्रताप सिंह अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा आरोपी शंकर गोण्ड उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम आगासोद थाना माढोताल को धारा 302 भादवि (दो शीर्ष) में प्रत्येक शीर्ष के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 449 में 10 वर्ष कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Aditi News

Related posts