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January 17, 2025
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नरसिंहपुर,नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

नरसिंहपुर। न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्‍यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के प्रकरण में आरोपी विष्‍णु प्रसाद आ. उमेंद्र चौधरी (जाटव) आयु 31 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरिया,(सास-बहु) चौकी निवारी, थाना कोतवाली नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर म.प्र. को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा- 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000/- जुर्माना तथा भादवि की धारा- 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- जुर्माना सें दंडित किया गया।

जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि पीड़ित बालिका की रिपोर्ट पर आरक्षी केंद्र गाडरवारा में अपराध क्रमांक 195/2024 पर धारा 363, 366ए, 376, 376एबी, 376(2)(च), 506 भा.द.स. एवं अधिनियम की धारा 5(द)/6, 5(उ)/6 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अनुसंधान के दौरान बालिका एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये एवं जप्ती कार्यवाही उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक अन्वेषण एवं कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्‍त प्रकरण में सशक्‍त पैरवी की गई। अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत किए गए साक्षी जिसमें अभियोक्‍त्री दादी तथा पिता की साक्ष्‍य महत्‍वपूर्ण एवं विश्‍वसनीय मानते हुये एवं चिकित्‍सक द्वारा न्‍यायालय में दिये गये साक्ष्‍य को दृष्टिगत रखते हुए तथा चिकित्‍सीय साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्‍य के समर्थन में आई हुई डी.एन.ए. रिपोर्ट को निश्चियात्‍मक साक्ष्‍य मानते हुये तथा अभियोक्‍त्री की अल्‍प आयु को दृष्टिगत रखकर प्रकरण को जघन्‍य मानते हुये आरोपी को दोषसिद्ध पाकर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त सजा सें दंडित किया।

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