नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास
नरसिंहपुर । चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नरसिंहपुर श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा आरोपी सतीश नौरिया उम्र 37 वर्ष को धारा-5(f) 5(m)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य उसके शेष प्राकृत जीवन के लिये है एवं 5000/- हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा-323 भा.दं.वि. में 1 वर्ष के सश्रम कारावास, 1000/- हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही एक अन्य आरोपी गजानन चौधरी उम्र 50 वर्ष को धारा-21(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम अभियुक्त को उसके निरोध में व्यतीत की गई अवधि अर्थात दिनांक 1.12.2023 से दिनांक 24.1.2024 तक के कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।न्यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनाली तिवारी द्वारा की गई।