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March 28, 2025
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नरसिंहपुर,बिना HSRP प्लेट के दौड़ रहे अधिकारियों के वाहन  आम आदमी से जांच के दौरान हो रही भारी वसूली

रिपोर्टर संदीप राजपूत 

बिना HSRP प्लेट के दौड़ रहे अधिकारियों के वाहन 

आम आदमी से जांच के दौरान हो रही भारी वसूली

नरसिंहपुर। आम नागरिकों के लिए जिले के अधिकारी आदर्श होते हैं एक आम आदमी जिला कलेक्टर को देखकर यह आस लगाता है कि एक दिन उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर उनके नक्शे कदम पर चलेगा लेकिन कैसा हो जब जिले के अधिकारी ही नियमों का बेहद उल्लंघन करते नजर आए, जिले के यातायात प्रभारी और जिला परिवहन अधिकारी जिन नियमों का हवाला देकर आम जनता से जांच के दौरान भारी जुर्माना वसूलते हो उन्हें नियमों को तार तार करते नजर आए जिले के आला अधिकारियों के वाहन, तो फिर कैसे मान जाए कि शाही लोकतंत्र पर भारी नहीं है जहां आम लोगों पर भारी जुर्माना वसूला जाए तो वही जो अधिकारियों की गाड़ियां फ़र्राटे से नियमों को धता दिखाते नजर आएं।

 

जिले के अधिकारियों की गाड़ियों में नहीं HSRP प्लेट

एचएसआरपी प्लेट की बानगी देखने के लिए जब मीडिया की टीम ने कलेक्टर कार्यालय में चल रही अधिकारियों की बैठक के दौरान पार्किंग में मौजूद गाड़ियों पर नजर दौड़ाई तो पाया कि जिला कलेक्टर शीतल पटले, पुलिस अधीक्षक मृगाखी डेका सहित अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के साथ अन्य कई अधिकारियों के लिए उपयोग की जाने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेटों पर पाया कि इन सभी अधिकारियों की गाड़ियों में जो नंबर प्लेट उपयोग की जा रही है वह नियम विरुद्ध है, वर्तमान में सभी वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट का उपयोग करना अनिवार्य है, लेकिन जिले के आला अधिकारी जिन वाहनों में बैठकर जिले भर का भ्रमण करते हैं उन वाहनों के वाहन मालिको ने गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट लगवाना अनिवार्य नहीं समझा और ना ही अधिकारियों के रसूख के चलते जिले की यातायात प्रभारी या जिला परिवहन अधिकारी ने इन गाड़ियों के कभी चालान बनाए और ना ही इनके मालिकों को एचएसआरपी प्लेट लगाने के लिए निर्देशित किया है।

किराए पर होते है इन अधिकारियों के वाहन, मालिक की होती है संपूर्ण जवाबदारी ।

गौरतलब है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी जिन वाहनों का उपयोग करते हैं वह वाहन उन्हें किराए पर उपलब्ध होते हैं, ऐसे में उन वाहनों पर पीले रंग की एचएसआरपी प्लेट होना अनिवार्य है लेकिन पीला रंग तो छोड़िए यहां अधिकारियों की गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट तक नहीं है जब इन वाहनों के मालिकों से संपर्क करना चाहा तो वर्तमान में कलेक्टर के लिए उपयोग होने वाली गाड़ी के मालिक रूपेश नेमा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी 3 साल ज्यादा पुरानी है, और उनकी गाड़ी की एचएसआरपी प्लेट नहीं है अभी उन्होंने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया है क्योंकि उसे गाड़ी में कलेक्टर चलती हैं इसलिए कभी जरूरत नहीं पड़ी, अब जब मीडिया ने उनसे पूछा है तो बे जल्दी प्लेट के लिए अप्लाई करेंगे और यदि संभव हुआ तो जल्द गाड़ी में एचएसआरपी प्लेट लगवा दी जाएगी, जबकि एचएसआरपी प्लेट ना होने पर अधिकतम ₹10000 तक का जुर्माना है और लगातार नियम का उल्लंघन करने पर वाहन जप्त भी किया जा सकता है, उसके बावजूद भी ठेके पर चल रहे इन वाहनों पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही यातायात के अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती हैं जबकि यहां वाहन मालिक की जवाबदारी है कि वह अपनी गाड़ी लगाने के पूर्व सभी नियमों का पालन करते हुए गाड़ी के दस्तावेज और सभी नियमों को पालन करवाए।

HSRP क्या है

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट होती है, जो वाहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है। एचएसआरपी के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है। इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर-ब्रांडेड 10-अंकीय स्थायी पहचान संख्या (पिन) दिया जाता है, इसके अलावा, पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैंप फिल्म लगाई जाती है और उसके साथ नीले रंग में ‘IND’ लिखा होता है।खास बात ये है कि एचएसआरपी वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाता है और ये वाहन से जुड़ा होता है। इस प्रकार, प्लेटों का उपयोग एक अलग कार पर नहीं किया जा सकता है और उन्हें चोरी और इन प्लेटों के किसी अन्य प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है।

HSRP क्यों है आवश्यक

1. वाहन की चोरी को रोकने और ट्रैक करने में मदद मिलती है. HSRP में यूनिक कोड होता है, जिसे स्कैन करके पुलिस या संबंधित अधिकारी तुरंत वाहन की जानकारी निकाल सकते हैं.

2. फ़र्ज़ी नंबर प्लेट लगाकर गलत काम करना आसान हो जाता है. HSRP को कॉपी करना फर्जी बनाना बहुत मुश्किल होता है.

3. वाहनों से जुड़ी अवैध गतिविधियों की पहचान करना आसान होता है.

4. ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ना और उनका चालान करना आसान होता है.

5. वाहन की पहचान जैसी प्रक्रियाएं बेहतर और कारगर होती हैं.

6. समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार होता है।

क्या है जुर्माने का प्रावधान

मध्यप्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) ना होने पर 500 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

1. अगर कोई पहली बार बिना एचएसआरपी प्लेट के वाहन चलाता है, तो उस पर 500 रुपये से 5000 तक का चालान काटा जा सकता है।

2. अगर कोई लगातार बिना एचएसआरपी प्लेट के वाहन चलाता है, तो उस पर 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है.

3. तीसरी बार बिना एचएसआरपी प्लेट के वाहन चलाने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

इनका कहना है-

हमारी गाड़ी 3 साल पुरानी है, वर्तमान में कलेक्टर मैडम के लिए उपयोग की जा रही हैं और हमें किसी ने एचएसआरपी प्लेट के लिए नहीं बोला है इसलिए नहीं लगवाई है, आपने कहा है जल्द लगवा लेंगे।

रूपेश नेमा, वाहन मालिक

एचएसआरपी प्लेट सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है इसमें शासकीय वाहनों को भी कोई छूट नहीं है समय-समय पर यातायात विभाग द्वारा चेकिंग लगाकर वाहनों की जांच की जाती है जिनमें एचएसआरपी प्लेट नहीं मिलती है उन पर कार्यवाही भी की जाती है।

ममता तिवारी, थाना प्रभारी यातायात

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