दिनांक 14 मार्च “होली” को सायं 04 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा मदिरा की बिक्री पूर्णतः बन्द रहेगी – कलेक्टर
कानून-व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए “होली” (जिस दिन रंग खेला जाये) अर्थात दिनांक 14 मार्च 2025 को सांय 04:00 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं एफ.एल.-3 होटलबार, एफ.एल.-9, 9’क’, सी.एस.-1 (बी). डी. 1. बी. 3 इकाईयों तथा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों को उक्त अवधि में पूर्णतः बंद रखा जाना तथा मदिरा की बिक्री निषिद्ध रखी जाने आदेश दिया है।