शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठौतिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
गाडरवारा / तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विकासखण्ड चीचली, तहसील गाडरवारा में न्यायाधीश डॉ० श्रीमति अंजली पारे, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा की उपस्थिति में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम निवारण प्रतिषेध) अधिनियम 2013 विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा द्वारा किया गया । विधिक साक्षरता शिविर में श्रीमति डॉ० अंजली पारे, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम निवारण प्रतिषेध) अधिनियम 2013 एवं बालिकाओ को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विधिक प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी इसके साथ ही एक शिक्षक के रूप में छात्रों के बीच उपस्थित होकर छात्रों की सामान्य भाषा में पॉक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम पर विस्तार से समझाया गया एवं छात्रों को विधिक सहायता के संबंध में जागरूक किया गया एवं कार्यालय द्वारा संचालित पैनल अधिवक्ता योजना के साथ ही सामान्य विधिक अधिकार एवं छात्रों को उनके नैतिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को बेड टच-गुड टच की जानकारी व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विधिक प्रावधानों की जानकारी साथ ही विद्यार्थियों से नैतिक मूल्यों के विकास तथा समाज के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। माननीय महोदय द्वारा मोबाईल से संबंधित छोटे-छोटे अपराधों जैसे अश्लील वीडियो, मैसेज, टिप्पणीयां न करने की बिना किसी की अनुमति के फोटो न लेने एवं सायबर काइम जैसे फर्जी कॉल, या मैसेज में आई ओ०टी०पी० से बचने की सलाह दी गई ।उक्त शिविर में विद्यालय से श्री महेन्द्र कुमार चकवर्ती प्राचार्य, एवं शिक्षक श्री शिवकुमार कौरव, श्री सुभाष कौरव, श्रद्धा कौरव श्री अमित कौरव, श्री रमेश खंगार, श्री रमाकांत साहू, श्री सौरभ दीक्षित, संगीता गोल्हानी एवं समस्त स्टॉफ एवं श्रीमति शिखा सोनी, पी०एल०व्ही० श्री रामकृष्ण राजपूत की उपस्थिति रही एवं सहयोग प्रदान किया गया।