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April 30, 2024
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सामाजिक

आमगांव बड़ा के सरपंच अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे है

भागीरथ तिवारी, करेली

आमगांव बड़ा के सरपंच अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे है

करेली ग्राम आमगांव बड़ा के नायक वेयरहाउस के मालिक संतोष नायक ने पुलिस चौकी आमगांव प्रभारी को लिखित ज्ञापन 27 नवंबर को जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई श्री नायक ने अपने ज्ञापन में पुलिस चौकी आमगांव प्रभारी को प्रेषित करते हुए कहा था कि ग्राम आमगांव बड़ा में मेन रोड पर नायक वेयरहाउस के पास नाम से वेयरहाउस का संचालन करता हूं l वेयर हाउस ब रोड के बीच लगभग 6 फुट फुटपाथ के रूप से खाली पड़ी हुई है l। उक्त भूमि पर सरपंच मोहन सकवार जबरन अतिक्रमण कर पिल्लर डालकर दूकान निर्माण कर रहे है। यदि आवेदक निर्माण करने से सफल हो जाता है तो रोड़पर वयस्त आवागमन में बाधा उत्पन्न होगी तथा भविष्य में अन्य अतिक्रमणकर्ता का भी हौसला बढ़ेगा। वेयर हाऊस के पास ही आमगाँव का बस स्टैंड है, अतिक्रमण होने से आवागमन में भी बहुत समस्या उत्पन्न होगी और दुर्घटनाओं की से संभावना बनी रहेगी।अतिक्रमण स्थल पर आज दिनाँक 27.11.2023 को सुबह 11.30 बजे गया तब आवेदक बातचीत करने पर भी समस्या का हल नहीं हुआ, ऐसा लगने लगा की झगड़ा होगा ।अतः प्रार्थना है की अतिक्रमण रोके और जाकर उचित कर्यवाही करने की कृपा करे जिससे शांति व्यवस्था रह सके ।इसी तरह समक्ष नोटरी करेली तहसील करेली पेश करने हेतु न्यायालय तहसीलदार करेलीके समक्ष भी शपथकर्ता:- संतोष नायक पिता तुलसीराम नायक निवासी महेन्द्र वार्ड करेली जिला नरसिंहपुर निवासी ने भी कहा कि शपथकर्ता निम्मलिखित कथन शपथपूर्वक प्रस्तुत करता है कि- यह कि मौजा आमगाँव बडा प०ह0न0 22/54 तहसील करेली जिला नरसिंहपुर अंतर्गत आवेदक को बेयर-हाउस है जिसमे दुकाने भी बनी हुई है। दुकान के सामने रोड है और रोड से लगा हुआ पानी निकासी नाला बना हुआ है उक्त नाला पर अतिक्रमण कर स्वयं ही ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव दोनो अपनी मनमानी कर इंजीनियर द्वारा चबूतरा निर्माण कार्य किया जा रहा है उक्त चबूतरा निर्माण कार्य किया जाता है तो पानी निकासी नही हो पाईगी और आवागमन भी प्रभावित होगा। इसलिए उक्त निर्माण कार्य को रोका जाना अति आवश्यक है। जिस संबंध में मौका का छायाचित्र संलग्न है। आवेदक के द्वारा अनावेदकगणो को समझाईश दी गई मगर अनावेदकगणो का कहना है lकि कार्य नहीं रूकेगा आप से जो बने कार्यवाही करो तो आवेदक अनावेदकगणो के द्वारा किया जा रहा अनाधिकृत कब्जा व निर्माण कार्य को रोका जाना अति आवश्यक है । यह कि शपथकर्ता का शपथपत्र एवं आवेदन पत्र एवं दस्तावेज स्वीकार करते हुये यथाशीघ्र ही मौका मुआयना कराया जावे और जब तक की स्थिति में उक्त अनाधिकृत निर्माण कार्य को रोके जाने हेतु स्थगन आदेश जारी किये जाने की कृपा करे जी शपथपत्र दिया सो सही l में शपथकर्ता आज दिनांक को उपस्थित कचहरी करेली में वर्णित कंडिएका 01 से 3 तक का कथन मेरे स्वतः के ज्ञान से सत्य व सही है l उक्त आरोप आवेदक संतोष नायक ने न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी महोदय करेली जिला नरसिंहपुर ने ग्राम सरपंच मोहन सकवार, ग्राम सचिव मस्तराम,-इंजीनियर ढोले साहब आमगाँव बडा पर लगाए l आवेदक संतोष नायक का कहना है कि 18 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि रोड पर मूर्ति निर्माण के लिए परमिशन नहीं दी जा सकती रोड पर किसी भी तरह के कंट्रक्शन के लिए स्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता lइतना ही नहीं रोड के साइड में भी किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता जब इस संबंध में ग्राम के सरपंच को मौखिक रूप से अवगत कराया गया था कि ग्राम के सरपंच का कहना है कि ग्राम आमगांव बड़ा में जो भी होगा हमारे हिसाब से होगा इसमें किसी भी न्यायालय की दखलंदाजी नहीं चलेगी हम ही सर्वे सर्वा है यदि हमको परेशान किया जाएगा तो l हम एससी एसटी एक्ट के तहत झूठी शिकायत आपके ऊपर करेंगे l

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