मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों का सत्यापन अनिवार्य
नरसिंहपुर।मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को वर्ष में कुल 6 हजार रुपये की राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए आयुक्त भू- अभिलेख द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक किस्त के लिए सत्यापन अनिवार्य है। हितग्राहियों के अपात्र होने पर अपात्रता की स्थिति पीएम किसान पोर्टल पर अद्ययतन करने के उपरांत अनुमोदन की कार्यवाही भी जिला लॉगिन के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिससे योजना का लाभ प्रदान करने के लिए अद्यतन डेटा पीएम किसान पोर्टल से प्राप्त किया जा सके।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025- 26 की प्रथम किस्त का वितरण शीघ्र संभावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नियत शर्त अनुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जाती है।
पीएम किसान योजना के लिए ई-केवायसी की कार्यवाही हितग्राहियों के माध्यम से पूर्ण कराई जाना है। जिले में लगभग 8 हजार 61 हितग्राहियों के ई-केवायसी एवं 6 हजार 388 हितग्राहियों के आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग लंबित है। ई- केवायसी एवं आधार व बैंक खाता लिंकिंग की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करने और पटवारी के सारा एप के माध्यम से हितग्राही का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए अपर कलेक्टर ने सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देश दिये हैं। इस योजना में अपात्र हितग्राही की अपात्रता की स्थिति अद्यतन करने की सुविधा पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने अपात्र हितग्राहियों की जानकारी अद्यतन करने के लिए कहा है।