: नाबालिग अपहृता को दस्त्याबी करने में मुंगेली पुलिस को मिली सफलता
Tue, Oct 11, 2022
◾नाबालिग अपहृता को दस्त्याबी करने में मुंगेली पुलिस को मिली सफलता।◾थाना पथरिया द्वारा 01 नाबालिग अपहृता को आरोपी विनय कुमार देवांगन के कब्जे से लोधीपारा, जयहिंद चौक रायपुर से किया बरामद। बहला-फुसलाकर किया था अपहरण।◾थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 111/2022 धारा 363, 366, 376, भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध। -------00--------मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी ने दिनांक 14.05.2022 को थाना पथरिया में उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 111/2022 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं पता तलाश शुरू किया गया।प्रकरण में विवेचना के दौरान साईबर सेल के विश्लेषण एवं मुखबिरों की सूचना से नाबालिग अपहृता एवं संदेही आरोपी विनय कुमार देवांगन का लोधीपारा, जय हिन्द चौक रायपुर में होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर दबिश देकर नाबालिग अपहृता को आरोपी विनय कुमार देवांगन के कब्जे से बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता का महिला अधिकारी से कथन उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376, भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अमित कुमार कौशिक, सउनि राजाराम साहू, आरक्षक 192 रवि डाहिरे, आरक्षक 416 अभिजीत सिंह, म.आरक्षक 287 उमेश तेता एवं साईबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
: नशे के विरूद्ध मुंगेली पुलिस की कार्यवाही
Tue, Oct 11, 2022
◾ नशे के विरूद्ध मुंगेली पुलिस की कार्यवाही।◾ चौकी चिल्फी द्वारा अवैध शराब परिवहन करते हुए 02 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट में की गई कार्यवाही।◾ कुल 8.820 लीटर देशी शराब की गई जप्त।◾ सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 06 व्यक्तियों के विरूद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही।जिले में नशे के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। अवैध शराब परिवहन करने वालों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इसी क्रम में चौकी चिल्फी द्वारा मुखबिरों की सूचना पर ग्राम पथर्रा रोड बोडतरा के पास घेराबंदी कर मोटर साईकल में अवैध देशी शराब परिवहन करते आरोपी परमेश्वर उर्फ छोटू के कब्जे से 6.3 लीटर अवैध देशी शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटर साईकल हीरो एचएफ डीलक्स सीजी 28 के 9635 जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2), आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार ग्राम खेकतरा में दबिश देकर आरोपी विजेन्द्र बंजारा के कब्जे से 2.520 लीटर अवैध देशी शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध 34(1)ख आबकारी के एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने वाले 06 व्यक्तियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है, जिसमें थाना पथरिया द्वारा 01, थाना जरहागांव द्वारा 01, थाना लालपुर द्वारा 01, चौकी चिल्फी द्वारा 03 आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। भविष्य में भी नशे के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी।
: सिहोरा,आबकारी की नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई
Tue, Oct 11, 2022
आबकारी सिहोरा की नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाईसिहोरा।माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वर्चुअल बैठक में नशे के कारोबारियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मुख्य रूप से नशा माफियाओं पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम में कलेक्टर जबलपुर के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर के मार्गदर्शन में वृत्त सिहोरा में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक जिनेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में अभियान चलाया गया।इसी क्रम में आज दिनांक 11/10 /2022 को प्रातः सूचना प्राप्त हुई की मझौली के टंकी मोहल्ला वार्ड नंबर 12 में कृष्ण कुमार कुचबंधिया पिता बनिया कुचबंधिया अपने रिहायशी मकान में अवैध रूप से मदिरा का संग्रह किए हुए हैं। तत्काल विशेष टीम बनाकर मौके हेतु रवाना हुए। गवाहों के समक्ष आरोपी के रिहायशी मकान की तलाशी लिए जाने पर चार प्लास्टिक के गुम्मो में रखी 58.0 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद हुई।*आरोपी कृष्ण कुमार कुचबंधिया पिता बनिया कुचबंधिया, उम्र 29 वर्ष, जाति कुचबंधिया, निवासी टंकी मोहल्ला वार्ड नंबर 12 मझौली थाना मझौली* के द्वारा मदिरा बरामद होने के पश्चात भागने का प्रयास किया गया परंतु स्टाफ की तत्परता से उसे तुरंत पकड़ लिया गया।आरोपी द्वारा उक्त मदिरा का धारण *मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, संशोधन 2000 की धारा 34(1) क, 34(2) का दंडनीय गैर जमानती अपराध* होने से गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।आरोपी को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकरण और पंजीबद्ध किए गए जिसमें 06 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा एवं लगभग 450 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। बरामद मदिरा एवं लाहन का अनुमानित कीमत 33400 रुपये है।कार्रवाई के दौरान वृत्त सिहोरा के प्रभारी अधिकारी जिनेंद्र कुमार जैन, आबकारी उपनिरीक्षक,नेकलाल बागरी, आबकारी मुख्य आरक्षक, सतीश कुमार खमपरिया, फूल सिंह एटिया, संतलाल मरावी, अशोक सिंह बघेल एवं अमिता केसरवानी आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।