: नरसिंहपुर,बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
Thu, Nov 18, 2021
नरसिंहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)सुश्री लीना दीक्षित ने आरोपी अभिषेक उर्फ महेन्द्र पिता मूलचन्द विश्वकर्मा निवासी देवरी कला हाल निवासी बगलई गोटेगॉव नरसिंहपुर को भादवि की धारा 342 में 3 वर्ष का कठिन कारावास एवं 1000/- जुर्माना, धारा 366 में 5 वर्ष का कठिन कारावास एवं 1000/- जुर्माना और धारा 376(1) में 10 वर्ष का कठिन कारावास एवं 3000/- जुर्माना सें दण्डित किया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन विनोद परोहा डी.पी.ओ. एवं अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले ने संयुक्त रूप से किया।
: होशंगाबाद,सीसीएफ एव डीएफओ के दिशा निर्देशन मे काष्ठ क्रेता की दुकान को किया गया सील
Tue, Nov 16, 2021
काष्ठागार से नीलामी मे काष्ठ लेने के उपरांत ई.एमडी की राशि जमा नही करने का मामला वन विभाग से धोखाधडी किये जाने का मामला एफआईआर भी हो सकती अहमद ट्रेडर्स के संचालक पर
होशंगाबाद। वनसरंक्षक आरपी राय एव वनसंरक्षक पदेन वनमंडलधिकारी लालजी मिश्रा के दिशा निर्देशन मे व आदेशानुसार एसडीओ शिवकुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र सामान्य होशंगाबाद की टीम ने आज लकडी क्रेता के फर्नीचर मार्ट को सील करने की कार्रवाई की है।तत्सबंध मे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार काष्ट क्रेता अहमद ट्रेडर्स डबल फाटक के पास होशंगाबाद द्वारा वनमंडल (सा) के अंतर्गत काष्ठागार डिपो से नीलामी मे दिनांक 03/09/2021को नीलामी में बोली लगाकर इमारती काष्ठ के लॉट को 4,56, 500/- रुपये में क्रय किया गया था।इस दौरान क्रेता द्वारा नीलाम दिनांक 03/09/,2021 को ईएमडी की राशि का बैंक चैक क्र॔माक 004341 जो कि राशि 1,05,000/ रूपये वन विभाग को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जब इस कार्यालय द्वारा चेक को बैंक में प्रस्तुत किया गया तो क्रेता के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बैंक ने चेक वापिस कर दिया। बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में वन विभाग के द्वारा क्रेता से बार बार दूरभाष पर संपर्क करने एवं उक्त संदर्भित पत्र द्वारा उक्त राशि जमा करने हेतु अवगत कराया गया। इसके बाबजूद भी काष्ठ क्रेता द्वारा ईएमडी की राशि आज दिनांक तक वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। वनसरंक्षक पदेन वन मंडलाधिकारी लालजी मिश्रा के आदेशानुसार काष्ठ क्रेता अहमद ट्रेडर्स होशंगाबाद के फर्नीचर मार्ट को नियमानुसार सील करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही फर्म का रजिस्ट्रेशन को भी निरस्त करने के लिये प्रस्ताव भी शीघ्र दिये जाने के आदेश स्थानीय वन अधिकारियों को दिये गये।यह भी कहा गया कि आवश्यकता होने पर उक्त फर्म के विरुद्ध बैंक से चैक बाउंस होने के कारण पुलिस थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराये जाने के आदेश भी दिये गये उपवनमंडला धिकारी होशंगाबाद (सा) को भी सूचित किया गया कि उक्त प्रकरण में आप स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेकर वनपरिक्षेत्र अधिकारी होशंगाबाद सा से नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं प्रकरण में की गई कार्यवाही से समय-समय पर इस कार्यालय को अवगत करावे।गौरतलब रहे कि वनसंरक्षकआरपी राय और वन संरक्षक पदेन वनमंडलाधिकारी सामान्य लालजी मिश्रा के दिशा निर्देशन मे एव एसडीओ शिवकुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में होशंगाबाद सामान्य वन परिक्षेत्र की टीम ने आज लकडी क्रेता अहमद ट्रेडर्स डबल फाटक होशंगाबाद के फर्नीचर मार्ट को सील करने कीं कार्रवाई की गई है।
: सागर जीआरपी ने हीराकुंड एक्सप्रेस से 13 किलो गांजा पकड़ा,
Tue, Nov 16, 2021
सागर जीआरपी ने हीराकुंड एक्सप्रेस से 13 किलो गांजा पकड़ा है। गांजा लेकर जा रहे आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोपी जबलपुर से गांजा लेकर सागर की ओर आ रहा था। सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे को लेकर पुलिस अधीक्षक रेल विनायक वर्मा ने ट्रेन और स्टेशनों पर सुरक्षा व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सघन चेकिंग के निर्देश दिए थे। जिसके चलते जीआरपी ट्रेन और स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी।
इसी दौरान जीआरपी सागर को मुखबिर से सूचना मिली कि हीराकुंड एक्सप्रेस में एक व्यक्ति बैग में गांजा लिए है। खबर मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी पीके अहिरवार टीम के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे। उन्होंने ट्रेन नंबर 08503 हीराकुंड एक्सप्रेस में चेकिंग लगाई। तभी ट्रेन से बैग लिए संदिग्ध उतरा। जिसे तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा गया।
बैग की तलाशी ली गई तो उसमें अलग-अलग पॉलीथिन के पैकेट में 13 किलो गीला गांजा बरामद हुआ। जिसे जब्त किया गया। वहीं आरोपी शेख आसिफ उर्फ सोनू पुत्र शेख बाबू (38) निवासी पानी की टंकी के पास रामपुर सेठी नगर जबलपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय से जीआरपी रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान आरोपी से गांजा कहां से लेकर आया और कहां बेचने जा रहा था इस संबंध में पूछताछ की जाएगी।