Monday 26th of October 2026

ब्रेकिंग

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

गुरु परंपरा के समर्पित साधकों का सम्मान भी सिद्धचक्र महामंडल विधान के समान महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान,मुनि श्री समता सागर जी

पूर्व विधायक संजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ

सग्रहमख महालक्ष्मी महायज्ञ का भव्य आयोजन

अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, कुल 60 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त।

: जबलपुर,कलेक्टर ने लगाया खनिज के अवैध परिवहन के तीन प्रकरणों में 63 हजार 750 रुपये का अर्थदंड

Aditi News Team

Wed, Aug 18, 2021

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित अवैध परिवहन के चार अलग-अलग प्रकरणों में आदेश पारित कर 63 हजार 750 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
इनमें 14 अगस्त 2021 को थाना प्रभारी ग्वारीघाट द्वारा की गई आकस्मिक जांच में कंचनपुर रेतनाका ग्वारीघाट निवासी वाहन चालक धनसिंह तेकाम को टाटा 407 वाहन क्रमांक एमपी-20 जीए 3211 से रेत के अवैध परिवहन करते पाये जाने के मामले में 10 हजार रुपये, खनिज निरीक्षक द्वारा 5 अगस्त 2021 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण में ग्राम महगंवा पोस्ट बघराजी तहसील कुंडम निवासी गोलू उर्फ भगवानदास यादव को ट्रेक्टर ट्राली नंबर एमपी 21 एए 0490 से रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने के मामले में 10 हजार रुपये, नायब तहसीलदार कटंगी द्वारा 13 जनवरी 2021 को की गई आकस्मिक जांच में ग्राम बोरिया तहसील पाटन निवासी रुपेश सिंह के हाईवा क्रमांक एमपी-20 एच.बी. 9911 से रेत के अवैध परिवहन करते पाये जाने के मामले में 25 हजार रुपये तथा खनिज निरीक्षक द्वारा 10 अगस्त 2021 को टेंमरभीटा सिद्धनगर निवासी वाहन चालक दशू ठाकुर एवं वाहन मालिक राकेश यादव को दस चका ट्रक क्रमांक एमपी 20 जीए 4999 से मुरम का अवैध परिवहन करते पाये जाने के मामले में 18 हजार 750 रुपये का अर्थदंड शामिल है। इन चारों मामलों में वाहनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया गया था।
कलेक्टर के आदेश में है कि अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा कराये पर जप्त वाहनों को मुक्त कर वाहन स्वामियों को सौंपने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये हैं।

Tags :

जरूरी खबरें