: नरसिंहपुर जिले के खास समाचार
Wed, Jul 14, 2021
आदतन अपराधी दीपक केवट का जिला बदर
नरसिंहपुर,
मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार तेंदूखेड़ा थाना के ग्राम भामा के निवासी दीपक केवट पिता कन्हैयालाल केवट को जिला बदर किया गया है। दीपक केवट को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने दीपक केवट को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में 6 माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि दीपक केवट के विरूद्ध पुलिस बल के साथ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, शासकीय सम्पत्ति को हानि पहुंचाने, बगैर लायसेंस के शराब विक्रय करने आदि के 7 प्रकरण दर्ज हैं।
सर्पदंश से मृत्यु पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
नरसिंहपुर ।
जिले के नरसिंहपुर अनुविभाग में सर्पदंश से मृत्यु होने के एक प्रकरण में मृतक के निकटतम वारिस को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री राधेश्याम बघेल ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6- 4 के प्रावधानों के तहत 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है।
इस सिलसिले में जिले की नरसिंहपुर तहसील के ग्राम खमतरा की निवासी मुन्नीबाई पति हजारीलाल ठाकुर की मौजा डोकरघाट में सर्पदंश से 11 जून 2021 को मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस उनके पति हजारीलाल आत्मज बैशाखू ठाकुर को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
आदतन अपराधी सोनू विश्वकर्मा का जिला बदर
नरसिंहपुर, 14 जुलाई 2021.
मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुंगवानी थाना के ग्राम बरहटा के निवासी सोनू उर्फ हेमराज पिता भगवानदास विश्वकर्मा को जिला बदर किया गया है। सोनू उर्फ हेमराज विश्वकर्मा को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने सोनू उर्फ हेमराज विश्वकर्मा को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में 6 माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि सोनू उर्फ हेमराज विश्वकर्मा के विरूद्ध अवैध रूप से हथियार रखकर लोगों में दहशत फैलाने, गाली- गलौच करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने जैसे 6 प्रकरण दर्ज हैं।
आदतन अपराधी गजेन्द्र सिंह लोधी का जिला बदर
नरसिंहपुर,
मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ठेमी थाना के ग्राम घाटपिंडरई के निवासी गजेन्द्र सिंह लोधी पिता टावल सिंह को जिला बदर किया गया है। गजेन्द्र सिंह लोधी को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने गजेन्द्र सिंह लोधी को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में 6 माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि गजेन्द्र सिंह लोधी के विरूद्ध अवैध सट्टा संचालन जैसे 8 प्रकरण दर्ज हैं।
आदतन अपराधी संतोष लोधी का जिला बदर
नरसिंहपुर,
मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ठेमी थाना के ग्राम तिंदनी के निवासी संतोष लोधी पिता डुल्लीचंद लोधी को जिला बदर किया गया है। संतोष लोधी को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने संतोष लोधी को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में 6 माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि संतोष लोधी के विरूद्ध लगातार स्मैक विक्रय करने जैसे अमानवीय व समाज के लिए अभिशाप माने जाने वाले अपराध से संबंधित 6 प्रकरण दर्ज हैं।
उपचार के बाद जिले में 13 जुलाई तक 11 हजार 118 कोरोना मरीज हुये स्वस्थ
जिले का रिकव्हरी रेट 99.28 प्रतिशत
नरसिंहपुर,
जिले में 13 जुलाई तक उपचार के बाद 11 हजार 118 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले का रिकव्हरी रेट 99.28 प्रतिशत है। जिले में 12 जुलाई 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुई है तथा जिले में अब कोई भी एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज नहीं हैं। जिले में 13 जुलाई की स्थिति में विगत 24 घंटों में एक हजार 3 सैंपल लिये गये थे। जिले में 16 जनवरी 2021 से अब तक 3 लाख 7 हजार 892 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है।
जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से 81 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जिले में अब तक 2 लाख 2 हजार 665 सैंपल लिए गए, एक लाख 88 हजार 748 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटिव व 1978 की रिपोर्ट रिजेक्ट हुई हैं। जिले में अभी तक कुल 11 हजार 199 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए और 11 हजार 118 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए।
: गाडरवारा,राज्य स्तरीय वर्चुअल मीटिंग में हल्केवीर पटैल को मिली सराहना
Mon, Jun 28, 2021
गाडरवारा। गत दिवस राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल शिक्षक संदर्भ समूह के समन्वयक एवं शिक्षा विद डॉ.दामोदर जैन के कुशल नेतृत्व में आयोजित त्रिदिवसीय ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग के जरिये परस्पर शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले सहित प्रदेश के सभी 52 जिलों के शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों ने सहभागिता की । 23 जून से 25 जून तक चले इस कार्यक्रम को प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाने वाले भारत के महान शिक्षा विद -गीजूभाई वधेका की पुण्यतिथि एवं मध्यप्रदेश के महान शिक्षाविद डॉ गुलाब चौरसिया के जन्मदिवस पर विशेष रूप से आयोजित किया गया। प्रथम दिवस गीजूभाई द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक दिवास्वप्न पर गहन चिंतन करते हुये सभी शिक्षकों को उसे आत्मसात करने की जरूरत पर बल दिया गया। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में " मेरी शाला मेरी पहचान " विषय पर नरसिंहपुर जिले के सहायक शिक्षक आनंद नेमा द्वारा विचार रखे गये। अंतिम दिन वर्तमान में "शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा व दशा " पर नरसिंहपुर जिले की ओर से शासकीय मॉडल शाला तूमड़ा के राजकीय सम्मान प्राप्त शिक्षक हल्के वीर पटैल ने प्राथमिक विद्यालयों में नवाचारों को अपनाते हुये बालकेन्द्रित शिक्षा पर अपने उत्कृष्ट विचारों को बड़ी गंभीरतापूर्वक रखा साथ ही राज्य स्तर तक तूमड़ा मॉडल शाला की सफलता का श्रेय सभी को दिया।समीक्षक एवं मुख्यअतिथि डॉ. गुरवचन सिंहअजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने हल्केवीर पटैल के विचारों को समीक्षा के दौरान काफी सराहना मिली और इनके विचारों और नवाचारों को जमीनी स्तर का एक सफल प्रयोग बताया। कार्यक्रम के समापन दिवस पर राज्य शिक्षक संदर्भ समूह के समन्वयक डॉ.दामोदर जैन ने सम्मिलित सभी अतिथिगणों एवं सहभागियों का आभार जताया।
: गाडरवारा,छात्रवृति परीक्षण त्रिदिवसीय शिविर 28 जून से
Mon, Jun 28, 2021
गाडरवारा। स्थानीय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (बीटीआई) में 28 जून दिन सोमवार को सुबह 11 बजे से 3 दिवसीय छात्रवृति स्वीकृति एवं वितरण से संबंधित परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में शेक्षणिक सत्र 2013- 14 से लेकर 2020-21 तक छात्र छात्राओं हेतु स्वीकृत एवं वितरित छात्रवृति का बीईओ श्रीमती सुनीता पटैल द्वारा गठित दल द्वारा परीक्षण किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जून को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमगांव छोटा, बनवारी, तूमड़ा , उत्कृष्ट साईंखेड़ा , 29 जून को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , शासकीय कन्या नवीन विद्या भवन गाडरवारा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलोहा बड़ा व बमोहरी कलां एवं 30 जून को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाडरवारा , शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरसीपार व नांदनेर एवं शासकीय हाईस्कूल भटेरा आदि संकूलो की छात्रवृत्तियों का परीक्षण किया जाएगा। विदित हो की आयुक्त लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा जारी आदेशो के परिपेक्ष्य में आयोजित उक्त शिविर हेतु प्राचार्य राजेश बरसैयां को विकासखण्ड का दल प्रभारी बनाया गया है इसके अलावा लेखापाल नवीन गुप्ता, उच्च श्रेणी लिपिक एस एन उपाध्याय एवं सहायक ग्रेड 3 आलोक सोनी को दल में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। साईंखेड़ा बीईओ श्रीमती सुनीता पटैल एवं दल प्रभारी प्राचार्य राजेश बरसैयां ने विकासखण्ड अंतर्गत समस्त संकुल प्राचार्यो व प्रभारियों से छात्रवृति से जुड़ी समस्त जानकारी के साथ शिविर में उपस्तिथि होने की अपील की है।