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: नरसिंहपुर,1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानूनों के साथ, नरसिंहपुर पुलिस नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

Aditi News Team

Sat, Jun 29, 2024
नरसिंहपुर,1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानूनों के साथ, नरसिंहपुर पुलिस नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीड़ितों को केंद्र में रखते हुए, वैज्ञानिक विवेचना और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नरसिंहपुर पुलिस की तैयारी, अधिकारी एवं कर्मचारियों की करायी गयी मॉक ड्रिल। उल्लेखनीय है कि देश के कानून में कुछ बदलाव किए हैं, 1 जुलाई को तीन नए कानून गृह मंत्रालय लागू कर रहा है। भारत सरकार द्वारा जो नए कानून जारी किये जा रहे है वह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं, जो कि औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय देना है। साथ ही न्यायिक और अदालत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। नए कानून औपनिवेशिक विरासत से न्याय प्रणाली की दिशा में बदलाव है। भारत सरकार का प्रयास है कि आम जनता कि सभी रैंक के पुलिस और जेल अधिकारियों तक पहुंच बनाई जा सके। नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जिले में कार्यशालाओं का आयोजन कर पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण ::- 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानूनों के संबंध में पुलिस अधीक्षक, श्री अमित कुमार, अति. पुलिस अधीक्षक, श्री नागेन्द्र पटेरिया, एडीपीओ श्री धनश्याम प्रजापति, निरीक्षक श्री रत्नाकर हिग्वें एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा जिले में आयोजित कार्यशालाओं में जिले के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया है। नए कानूनों में दिए गए प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गयी। नए कानूनों में दिए गए प्रावधानों के संबंध में करायी गयी मॉक ड्रिल :-1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले कानूनों में दि गए प्रावधानों को लेकर आज दिनांक 29.06.2024 को पुलिस कंट्रोल रूम, नरसिंहपुर में जिले के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों मॉक ड्रिल करायी गयी। मॉक ड्रिल के दौरान नए कानूनों के अनुसार धारा 103 हत्या, धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 305 (ख) वाहन से चोरी, धारा 74 छेडखानी, धारा 115, 296, 351 (ख) साधारण मारपीट एवं सट्टा के प्रकरणों की प्रथम सूचना पत्र, जप्ती, गिरफ्तारी, नोटिस तामीली, मेडीकल परीक्षण आदि का अभ्यास कराया गया। पुलिस अधीक्षक एवं अति. पुलिस अधीक्षक ने नए कानूनों में दिए गए प्रावधानों के संबंध में दी समझाईस :-मॉक ड्रिल में उपस्थित हुए जिले के विभिन्न थानों से आए अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक, श्री अमित कुमार एवं अति. पुलिस अधीक्षक, श्री नागेन्द्र पटेरिया द्वारा नए कानूनों में दिए गए प्रावधानों, नियम, विवेचना एवं कार्यवाही के संबंध में समझाईस दी गयी एवं विभिन्न प्रकरणों में अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए अभ्यास का निरीक्षण किया गया।

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